पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने के बावजूद सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकेगा. इस आदेश के बाद न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है जो कुलदीप सेंगर के मामलों से जुड़ा हुआ है.