सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि गवाहों की जांच पूरी होने के बाद या एक वर्ष के भीतर, वे फिर से जमानत के लिए निचली अदालत से संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को यह निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना दोनों मामलों पर स्वतंत्र रूप से विचार करें.