सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा के पुनर्निर्माण से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता चाहते थे कि प्रतिमा के खंडित सिर को ठीक किया जाए. कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज की कि यह क्षेत्र भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) के अधीन आता है और कोर्ट ASI संरक्षित स्थलों पर कोई आदेश नहीं दे सकता. हालांकि, याचिका खारिज होने से ज्यादा मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है.