बंगाल: हर विधायक की 40 हजार बढ़ेगी सैलरी, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पिछले साल विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था, जिसके लागू होने के बाद विधायकों और मंत्रियों के वेतन में चालीस हजार की बढ़ोतरी वाला प्रावधान है. अब राज्यपाल ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है.

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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (फाइल फोटो) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • कोलकाता,
  • 17 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 7:55 AM IST

पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (CV Ananda Bose) ने शनिवार को दो ऐसे विधेयकों को मंजूरी दी, जिसमें विधायकों और मंत्रियों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. एजेंसी के मुताबिक राज्यपाल ने बंगाल विधान सभा (सदस्य पारिश्रमिक संशोधन विधेयक (Members' Emoluments (Amendment) Bill, 2023) और वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक (Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2023) को अपनी मंजूरी दे दी.

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बिल पिछले साल सितंबर में राज्य विधानसभा में पारित किया गया था, लेकिन बढ़ोतरी लागू नहीं की जा सकी क्योंकि राज्यपाल ने अपनी सहमति नहीं दी थी.

अधिकारियों ने बताया कि बढ़ोतरी के बाद विधायकों का बढ़ोतरी वेतन 10 हजार रुपये से बढ़कर प्रति महीने 50 हजार रुपये हो जाएगा. दरअसल, पहले विधायकों को 10,000, राज्य मंत्रियों को 10,900 रुपये और प्रभारी मंत्रियों को 11,000 रुपये मिलते थे. उन्होंने कहा कि अब उन्हें 50,000 रुपये, 50,900 रुपये और 51,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे.

बीजेपी ने की थी आलोचना
पिछले साल विधानसभा में विधेयक पारित किए जाने के बाद बीजेपी इस फैसले की आलोचना की थी. इस पर ममता बनर्जी ने कहा था कि जिनके पास बहुत पैसा है, वे चिल्ला रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं. ऐसे कई विधायक हैं, जिनके पास कई करोड़ की संपत्ति है और उन्हें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. लेकिन ऐसे अन्य लोग भी हैं, जो जीविकोपार्जन करते हैं. हमारे पास पंचायत सदस्य हैं, जो 100 दिनों की योजना के लिए काम करते हैं. वे कोई समस्या पैदा नहीं कर रहे हैं. क्या तुम्हारा (बीजेपी) दिल उनके लिए नहीं पसीजता?

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