भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतरीन और सुविधाजनक यात्रा करने के लिए खुद को अपग्रेड कर रहा है. इसी कड़ी में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है. जो देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रही हैं. स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेनों-II को भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है. इन ट्रेनों में यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की गई हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और अमृत भारत एक्सप्रेस में टिकट कैंसिलेशन चार्ज भी अलग हैं.
आइए जानते हैं कि अगर आपने टिकट बुक करने के बाद यात्रा का प्लान कैंसिल कर दिया है तो आपको कितना नुकसान होगा, यानी कैंसिलेशन चार्ज कितना कटेगा?
दरअसल, इन प्रीमियम ट्रेनों में यात्रियों के लिए जितनी सुविधाएं हैं, उसका कैंसिलेशन चार्ज भी ज्यादा है. रेलवे के नियम के मुताबिक, अगर आप ट्रेन के खुलने के निर्धारित समय से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज के रूप में 25% की धनराशि की कटौती की जाएगी. वहीं, अगर आप अपना टिकट ट्रेन के प्रस्थान समय से 8 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज के रूप में 50% की कटौती की जाएगी.
रेल मंत्रालय के अनुसार, अगर आप अपनी ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 8 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल करते हैं तो किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा. कुल मिलाकर अगर आप इन प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने वाले हैं तो सोच समझकर ही टिकट बुक कराएं. अन्यथा टिकट कैंसिल करने पर आपको कैंसिलेशन चार्ज के रूप में भारी रकम चुकानी पड़ सकती है.
वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या है फर्क? जानें खासियत
रेल मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II ट्रेनों में हर यात्री को कन्फर्म बर्थ की गारंटी होती है. इसी वजह से कैंसिलेशन नियम अन्य ट्रेनों की तुलना में सख्त रखे गए हैं. अमृत भारत-II एक्सप्रेस के आरक्षित टिकटों पर भी बिल्कुल वही नियम लागू हैं जो वंदे भारत स्लीपर के लिए तय किए गए हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि अमृत भारत-II के अनारक्षित टिकटों पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जिनमें यात्रियों को पहले जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी.
उदय गुप्ता