'पब्लिक प्लेस पर बच्चों की फीडिंग के लिए पॉलिसी बनाए केंद्र सरकार', SC ने दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए एक पॉलिसी लाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है. अदालत उम्मीद करती है कि सरकार तब तक एक उचित पॉलिसी बना लेगी. इस मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 19 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 8:41 PM IST

नवजात बच्चों की सार्वजनिक जगहों पर देखभाल और फीडिंग कराने के लिए विशेष स्थान बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समुचित नीति बनाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ 'मातृ स्पर्श' की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नीति बनाने का आदेश दिया.

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केंद्र सरकार ने क्या कहा

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि पॉलिसी बनाने में वक्त लगता है. इसलिए उसे समय चाहिए.
केंद्र सरकार की तरफ से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इस मामले में फिलहाल कोई भी नीति या कानून नहीं है. इसे सभी हितधारकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श से तैयार करना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पॉलिसी जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक सक्षम कानून की जरूरत है. राइट टू प्राइवेसी के तहत इस मांग को पूरा किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए एक पॉलिसी लाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है. अदालत उम्मीद करती है कि सरकार तब तक एक उचित पॉलिसी बना लेगी. इस मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

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