सुप्रीम कोर्ट ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की गुजारा भत्ता बढ़ाने वाली मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी हुआ है.
हसीन जहां ने खुद को और अपनी बेटी के लिए मिलने वाले मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग की है. हसीन जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके लिए 1.5 लाख रुपये और बेटी के लिए 2.5 लाख रुपये मासिक भरण-पोषण तय किया गया था.
इस याचिका में हसीन जहां ने कहा कि शमी की कमाई और जीवनशैली को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है, इसलिए अदालत से गुजारा भत्ता बढ़ाने की अपील की है. इस पर कोर्ट ने हसीन जहां से कहा कि क्या 4 लाख की रकम पर्याप्त नहीं है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने शमी को 2.5 लाख बेटी और 1.5 लाख पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में देने का आदेश दिया था. इस पर हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
हसीन जहां ने चार लाख रुपये की रकम को नाकाफी बताते हुए 10 लाख रुपये हर महीने गुजारा भत्ता देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी. अदालत ने इस पर पश्चिम बंगाल सरकार और मोहम्मद शमी को नोटिस भेजकर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद निर्धारित की गई है.
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