सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा. शीर्ष अदालत ने महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक शब्दों को बोलने से परहेज करने को कहा है. इसके अलावा उनके विकल्प के तौर पर किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए हैंडबुक जारी की है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेंडर स्टीरियोटाइप शब्दों से निपटने के लिए हैंडबुक लॉन्च की है, जो जजों को अदालती आदेशों में अनुचित जेंडर शब्दों के इस्तेमाल से बचने में मदद करेगी. सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने हैंडबुक लॉन्च करते हुए कहा कि इसमें आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगह किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में भी बताया गया है. इन्हें कोर्ट में दलील देने, आदेश देने और उसकी कॉपी तैयार करने में उपयोग किया जा सकता है.
सीजेआई ने कहा कि इस हैंडबुक को तैयार करने का मकसद किसी फैसले की आलोचना करना या संदेह करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि जाने-अनजाने रूढ़िवादिता की परंपरा चली आ रही है. कोर्ट का उद्देश्य यह बताना है कि रूढ़िवादिता क्या है और इससे क्या नुकसान है ताकि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से बचा जा सके.
अदालतों में अफेयर शब्द का नहीं होगा इस्तेमाल
उदाहरण के लिए महिला को व्यभिचारी कहना उचित नहीं है. इसके बजाय कहा जा सकता है कि वह महिला जो विवाहेतर यौन संबंधों में संलग्न रही हो. कोर्ट के आदेशों में अफेयर शब्द के प्रयोग को विवाहेतर संबंधों से बदला जा सकता है. वहीं पत्नी को कर्तव्यपरायण पत्नी कहना भी अनुचित है, उसे महिला ही कहा जाना चाहिए.
किन शब्दों की जगह क्या होंगे इस्तेमाल?
| प्रॉस्टिट्यूट | सेक्स वर्कर |
| हाउस वाइफ | हाउस मेकर |
| जबरन बलात्कार | बलात्कार |
| व्यभिचारिणी |
वह महिला जो विवाहेतर यौन संबंधों में संलिप्त हो |
| अफेयर | शादी से इतर रिश्ता |
| बास्टर्ड | ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता विवाहित नहीं थे |
| पतिव्रता महिला | महिला |
| चाइल्ड प्रॉस्टिट्यूट | वह बच्चा जिसकी तस्करी की गई हो |
| आज्ञाकारी पत्नी | पत्नी |
| ईव टीजिंग | स्ट्रीट सेक्शुअल हैरेसमेंट |
| प्रोवोकेटिव क्लोदिंग (भड़काऊ कपड़े) |
क्लोदिंग/ड्रेस |
| रखैल | वह महिला जिसके साथ किसी पुरुष ने शादी के बाहर यौन संबंध बनाए हों |
| ईव टीजिंग | स्ट्रीट सेक्शुअल हैरेसमेंट |
| फेमिनाइन हाईजीन प्रोडक्ट्स | मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्स |
हाउस वाइफ की जगह अब होम मेकर
इसी तरह जबरन बलात्कार की वजह केवल बलात्कार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हाउस वाइफ की जगह होम मेकर शब्द यूज होना चाहिए. हैंडबुक के मुताबिक, प्रॉस्टिट्यूट की जगह सेक्स वर्कर शब्द का यूज होगा. स्लट शब्द अब गलत है, इसे बदलकर महिला कर देना चाहिए. इसी तरह बिन ब्याही मां की जगह केवल मां यूज होगा और वेश्या शब्द से भी बचना चाहिए और उसकी जगह सिर्फ औरत शब्द ही यूज करना चाहिए.
कनु सारदा