अगर आप भी AI से करते हैं ये काम तो हो जाएं खबरदार... सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस

सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक संस्थाओं में जनरेटिव AI के उपयोग पर नियंत्रण की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में दुरुपयोग की चिंताएं जताई गईं. CJI ने कहा कि यह नीति का विषय है. हालांकि, उन्होंने AI से जुड़े दुष्प्रभावों को लेकर चिंता भी व्यक्त की.

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एआई के दुरुपयोग पर चिंतित सुप्रीम कोर्ट (Photo: Pexels) एआई के दुरुपयोग पर चिंतित सुप्रीम कोर्ट (Photo: Pexels)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 10 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 12:04 PM IST

सुप्रीम कोर्ट (SC) में न्यायिक संस्थाओं में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Gen AI) के नियमन को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि कई अदालतें अब AI का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे कई गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा है कि यह मामला पूरी तरह से नीतिगत क्षेत्र का है.

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याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह मामला इस अदालत के नियंत्रण में है, खासतौर पर प्रशासनिक पक्ष में. वकील ने केरल में सामने आए AI के दुरुपयोग का उदाहरण दिया. 

CJI ने कहा कि वे इसकी बुराइयों से वाकिफ हैं और उन्हें खुद अपने और न्यायाधीश के मॉर्फ्ड वीडियो भी देखने को मिले हैं.

AI के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

जनहित याचिका में न्यायिक निकायों में जनरेटिव AI के अनियंत्रित इस्तेमाल के खिलाफ नियम बनाने की मांग की गई है. CJI ने इस विषय को 'पूरी तरह से नीतिगत डोमेन' में होने की बात कही, लेकिन AI के दुरुपयोग को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की. उन्होंने स्वीकार किया कि अदालत AI के नुकसानों से परिचित है.

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मामले की सुनवाई दो हफ़्ते बाद

वकील ने दलील दी कि यह मामला अदालत के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है और AI के गलत इस्तेमाल पर ध्यान देने की ज़रूरत है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को दो हफ़्ते बाद लिस्ट करने का आदेश दिया है.

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