सुप्रीम कोर्ट में NRI की लंबित याचिका पर सुनवाई बंद की, 2013 में मांगा था वोट देने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने भारत से बाहर रह रहे NRI नागरिकों को मतदान का अधिकार देने पर लंबित याचिका की सुनवाई बंद कर दी है. कोर्ट ने कहा- 2013 में दाखिल याचिका में रखी मांग से सरकार और चुनाव आयोग सहमत हैं. संसद में इस पर बिल भी पेश किया गया था. हम इसका इंतजार नहीं कर सकते कि NRI वोटिंग शुरू होने तक सुनवाई जारी रखें.

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सांकेतिक तस्वीर. सांकेतिक तस्वीर.

सृष्टि ओझा / संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 01 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 5:17 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 से लंबित एक याचिका पर आज सुनवाई बंद करने का आदेश दिया है. ये याचिका भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों (NRI) की तरफ से दायर की गई थी और बिना भौतिक उपस्थिति के वोट देने का अधिकार मांगा था. कोर्ट ने कहा कि याचिका में रखी मांग से सरकार और चुनाव आयोग सहमत हैं. संसद में इस पर बिल भी पेश किया गया था. हम इसका इंतजार नहीं कर सकते कि NRI वोटिंग शुरू होने तक सुनवाई जारी रखें.

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कोर्ट ने कहा कि अटॉर्नी जनरल द्वारा मामले के निपटारे के लिए आश्वासन दिया है कि इस संबंध में हर कदम उठाया जाएगा. बाहर रहने वाले व्यक्ति और प्रवासी लोग चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं और पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे.

याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका 2013 में ऐसे समय में दायर की गई थी जब ऐसे लोगों को वोट डालने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था. आज ना सिर्फ जागरूकता फैल गई है, बल्कि संसद के एक सदन की मेज तक मसला पहुंच गया है. जिस उद्देश्य से रिट दायर की गई थी, उसे पूरा किया गया है.

 

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