'वोट चोरी' के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से SC ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ आरोपों की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से चुनाव आयोग से संपर्क करने को कहा.

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राहुल गांधी के आरोपों के बाद एक वकील ने दायर की थी जनहित याचिका (File Photo: PTI) राहुल गांधी के आरोपों के बाद एक वकील ने दायर की थी जनहित याचिका (File Photo: PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 13 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 3:33 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने 'वोट चोरी' के आरोपों की जांच वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था. इसके बाद एक वकील ने इन आरोपों की जांच करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग से संपर्क करने या वैकल्पिक उपाय अपनाने को कहा है.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र के वोटर लिस्ट में हेर-फेर किए जाने का आरोप लगाया था. 

क्या मांग की गई थी?

अब उन आरोपों की जांच की मांग करते हुए वकील ने याचिका दायर की थी. मामले में जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में गडबड़ी की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

यह भी पढ़ें: SIR के बाद बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, क्या राहुल गांधी का 'वोट चोरी' नरेटिव फुस्स हो गया?

हालांकि, कोर्ट ने याचिका के मकसद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उद्देश्यपूर्ण रूप से सार्वजनिक हित में दाखिल की गई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा. बता दें कि राहुल गांधी के इन आरोपों की जांच रिटायर्ट जज की अध्यक्षता वाली कमेटी से कराए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी.

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