'इश्क करना कोई गुनाह नहीं, नाबालिग अगर...', POCSO एक्ट में बदलाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं है और सच्चे प्रेम संबंधों को अपराध नहीं माना जा सकता. अदालत ने POCSO अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जताई और मुस्लिम लड़की की शादी के मामले में NCPCR व महिला आयोग की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में आयोगों का हस्तक्षेप उचित नहीं है.

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POCSO एक्ट में बदलाव के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी. (सांकेतिक तस्वीर) POCSO एक्ट में बदलाव के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी. (सांकेतिक तस्वीर)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 20 अगस्त 2025,
  • अपडेटेड 12:50 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान साफ कहा कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं है और ये कभी गुनाह हो भी नहीं सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शोषणकारी आपराधिक आचरण और किशोर दिलों के बीच बने प्रेम संबंधों में अंतर होता है. बेंच ने कहा कि अगर कोई युवा युगल, भले ही वे वयस्कता की उम्र से थोड़े ही कम हों, सच्चे प्रेम संबंध में हैं तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए.

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जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच बाल यौन उत्पीड़न निरोधक कानून (POCSO Act) और बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई, जिनमें यह मांग की गई थी कि POCSO Act का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएं. खासकर तब, जब नाबालिग आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं.

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सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि वह मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र से जुड़े मसले पर दायर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी. इससे पहले, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साल 2022 में 21 साल के मुस्लिम युवक और 16 साल की मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के तहत वैध माना था.

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हाईकोर्ट में यह मामला उस याचिका से जुड़ा था जिसमें विवाहित जोड़े ने अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियां

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने पूछा कि NCPCR का इस मामले से क्या संबंध है? आयोग इस मामले में पक्षकार नहीं था, तो उसका अपील दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता. बेंच ने कहा कि इस केस में शादी दोनों की मर्ज़ी से हुई थी.

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कोर्ट ने एनसीडब्ल्यू की अर्जी को किया खारिज

जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की कि अगर हाईकोर्ट दो बच्चों को संरक्षण देता है, तो NCPCR ऐसे आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है? आयोग यह नहीं कह सकता कि बच्चों को संरक्षण न दिया जाए.सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अर्जी को भी खारिज कर दिया.

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