नोएडा में महिला वकील को अवैध हिरासत में रखने का मामला, SC ने पुलिस को जारी किया नोटिस, मांगा सीसीटीवी फुटेज

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 126 थाने में एक महिला वकील को कथित तौर पर 14 घंटे तक अवैध हिरासत में रखने, यौन उत्पीड़न, यातना और जान से मारने की धमकियों के आरोपों पर संज्ञान लिया है. अदालत ने नोएडा पुलिस से संबंधित अवधि का सीसीटीवी फुटेज सील बंद लिफाफे में तलब करते हुए नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए नोएडा पुलिस से सीसीटीवी फुटेज तलब किया है. (Photo: PTI) सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए नोएडा पुलिस से सीसीटीवी फुटेज तलब किया है. (Photo: PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 19 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 3:11 PM IST

नोएडा में एक वकील को पुलिस हिरासत में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. सर्वोच्च अदालत ने नोएडा के सेक्टर 126 थाना परिसर में एक महिला वकील को कथित तौर पर 14 घंटे तक अवैध हिरासत में रखे जाने और पुलिस कर्मियों की ओर से यौन उत्पीड़न, यातना और जान से मारने की धमकियों के मामले में संज्ञान लिया है.

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कोर्ट ने नोएडा पुलिस से संबंधित अवधि का सीसीटीवी फुटेज सील बंद लिफाफे में तलब किया है. साथ ही कोर्ट ने नोएडा पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 7 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

क्या है पूरा मामला?

अपने मुवक्किल के लिए पैरवी करने को लेकर एक वकील को उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से हिरासत में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोएडा पुलिस को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई सात जनवरी को तय की है.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महिला वकील ने आरोप लगाया है कि उसे नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों की ओर से 13 दिसंबर की रात को चौदह घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया.

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7 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस की ओर से उसे हिरासत में यौन उत्पीड़न, यातना और जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ा. याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की एक पीठ ने मामले की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की और इसे 7 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

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