NBEMS ने सुप्रीम कोर्ट से 3 अगस्त को NEET-PG परीक्षा की मंजूरी के लिए याचिका दाखिल की

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने सुप्रीम कोर्ट से NEET-PG 2025 परीक्षा की तारीख 15 जून से आगे बढ़ाकर 3 अगस्त करने की अनुमति मांगी है. कोर्ट ने 30 मई को परीक्षा को दो शिफ्ट के बजाय एक शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश दिया था, जिससे परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ानी पड़ी और तैयारियों में अधिक समय लग रहा है.

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NEET-PG परीक्षा की नई तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गई (फोटो क्रेडिट - AFP) NEET-PG परीक्षा की नई तारीख के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी गई (फोटो क्रेडिट - AFP)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 03 जून 2025,
  • अपडेटेड 9:55 PM IST

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS - एनबीईएमएस) ने सुप्रीम कोर्ट में NEET-PG परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाकर 3 अगस्त को कराने की अनुमति मांगी है. पहले 15 जून को एमबीबीएस और डेंटल कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा कंप्यूटर आधारित दो शिफ्ट में होनी थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.

एकल पाली में परीक्षा कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

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NEET-PG 2025 परीक्षा स्थगित करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा NEET-PG को दो शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित करने के संबंध में दिए गए निर्णय के बाद लिया गया है. इसके अलावा, NBE ने सूचित किया है कि NEET-PG 2025 परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025 में एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. 

अधिक परीक्षा केंद्रों की जरूरत के कारण लिया गया स्थगन का फैसला

NBE ने सूचित किया है कि NEET PG 2025 को स्थगित करने का निर्णय एकल शिफ्ट परीक्षा के लिए अधिक परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था के कारण लिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट से 3 अगस्त को परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति मांगी गई

NEET PG परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ इक्जामिनेशन (NBE) ने सुप्रीम कोर्ट से 3 अगस्त 2025 को परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत मांगी है.

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पहले 15 जून को दो पालियों में होनी थी परीक्षा

पहले NEET- PG की परीक्षा 15 जून को दो शिफ्ट मे आयोजित होने वाली थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने का आदेश दिया.

परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था में समय लगने की दलील

अपनी अर्जी में नेशनल बोर्ड ऑफ इक्जामिनेशन (NBE) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक शिफ्ट मे परीक्षा कराने के लिए उसे और अधिक सेंटरों की तलाश करनी होगी जिसमे काफी वक्त लगेगा.

यह भी पढ़ें: NEET PG उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक शिफ्ट में होगी परीक्षा और...

तकनीकी सहयोगी की ओर से असमर्थता जताई गई

NBE ने कहा है कि उसके टेक्निकल सपोर्ट उसे TCS देता है और उसने भी इतने कम समय में परीक्षा आयोजित कर पाने मे असमर्थता जताई है.
 
1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की जरूरत

NBE ने कहा है कि एक शिफ्ट मे परीक्षा आयोजित कराना एक बड़ा काम है इसके लिए उसे 1000 से अधिक परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करनी होगी जिसमें काफी वक्त लगेगा.

अच्छी गुणवत्ता वाले कंप्यूटर सिस्टम की आवश्यकता

NBE ने कहा है कि इस परीक्षा को कराने मे उसे एक बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ 2.70 अच्छी गुणवत्ता वाली कंप्यूटिंग सिस्टम की जरूरत होगी.इसके लिए समय की आवश्यकता होगी और परीक्षार्थियों दूसरे शहर और में जाना पड़ सकता है.

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एक पाली में परीक्षा के लिए 60,000 कर्मचारियों की आवश्यकता

NBE के मुताबिक एक शिफ्ट मे NEET-PG परीक्षा आयोजित कराने में लगभग 60,000 मैन पॉवर की आवश्यकता होगी, जिसमें कमांडिंग अधिकारी और सिस्टम ऑपरेटर से लेकर निरीक्षक, सुरक्षा कर्मचारी, नेटवर्क ऑपरेटर व्यवस्थापक, सीसीटीवी कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन आदि शामिल होंगे.

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