बुकर प्राइज़ पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को इस साल के मैसूर दशहरा समारोह उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है.
अदालत ने कहा कि साल 2017 में मुस्लिम कवि निसार अहमद भी इस समारोह का उद्घाटन कर चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारे संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक हमारा देश सेक्युलर है. यह राज्य सरकार का प्रोग्राम है, कोई निजी समारोह नहीं."
क्यों दायर की गई याचिका?
याचिकाकर्ता का कहना था कि दशहरा महोत्सव कोई सेक्युलर गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र अनुष्ठान है, जो हिंदू धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं के मुताबिक होता है. इसकी शुरुआत हमेशा वैदिक मंत्रोच्चार और चामुंडेश्वरी देवी की पूजा से होती है. ऐसे में बानू मुश्ताक के रूप के एक मुस्लिम महिला का चयन परंपराओं और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है.
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कर्नाटक सरकार के फैसले को लेकर तर्क दिया जा रहा था कि ऐसा करने से करोड़ों हिंदू श्रृद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.
संजय शर्मा