केरल: बाल दिवस पर पीड़िता को मिला न्याय, छात्रा से दुष्कर्म के दोषी BJP नेता को आजीवन कारावास

कन्नूर POCSO कोर्ट ने भाजपा नेता और शिक्षक के. पद्मराजन को एक चौथी कक्षा की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास और ₹2 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई. पलाथाई में 2020 के इस मामले की जांच पांच बार बदली गई थी.

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40 गवाहों की गवाही के बाद POCSO कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला (Photo- Representational) 40 गवाहों की गवाही के बाद POCSO कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला (Photo- Representational)

शिबिमोल

  • कन्नूर,
  • 16 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 2:37 AM IST

केरल के कन्नूर जिले के पलाथाई में एक चौथी कक्षा की छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में थलास्सेरी फास्ट-ट्रैक POCSO अदालत ने बीजेपी नेता और शिक्षक के. पद्मराजन को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने भाजपा नेता और शिक्षक पद्मराजन को इस मामले में दोषी पाया था. यह मामला काफी विवादास्पद रहा था, क्योंकि जांच टीम को पांच बार बदला गया था और अंतरिम चार्जशीट में POCSO अधिनियम की धाराएं नहीं लगाई गई थीं.

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आरोप था कि जनवरी और फरवरी 2020 के बीच छात्रा का स्कूल के शौचालय और बाद में एक घर में यौन उत्पीड़न किया गया था. शिक्षक के खिलाफ शिकायत थलास्सेरी डीएसपी को सौंपी गई थी. हालांकि, शुरुआती पुलिस जांच में शिकायत को झूठा पाया गया था.

क्राइम ब्रांच ने की थी जांच

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कड़ा विरोध हुआ, जिसके बाद छिपे हुए पद्मराजन को 15 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया. पीड़ित बच्ची के परिवार ने जांच टीम की आलोचना की, जिसके बाद जांच अपराध शाखा (Crime Branch) को सौंप दी गई थी.

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फरवरी 2024 में शुरू हुई सुनवाई के बाद थलास्सेरी POCSO कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया. अभियोजन पक्ष ने कल ही जवाब दिया था कि आरोपी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए और बाल दिवस के अवसर पर पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए.

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आरोपी ने की ये गुहार

सजा सुनाने से पहले हुई अंतिम बहस में, अभियोजन पक्ष ने आरोपी के लिए अधिकतम सजा की मांग की. हालांकि, बचाव पक्ष ने आरोपी के परिवार और उम्र पर विचार करने की गुहार लगाई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और कहा कि उसने मामले के गुण-दोषों की जांच की है.

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अदालत ने दुर्व्यवहार की शिकार बच्ची के बयान को दर्ज किया. अभियोजन पक्ष ने बच्चे के दोस्त, एक छात्र और चार शिक्षकों सहित 40 गवाहों की जांच की. दोषी पद्मराजन, मुंडथोड, कडवाथुर में भाजपा थ्रिप्पनगोट्टूर पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष थे और वह संघ परिवार शिक्षक संगठन नेशनल टीचर्स यूनियन (NTU) के जिला नेता भी रहे हैं.

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