Exclusive: मौत के बाद भी आधार में 'जिंदा' रहते हैं करोड़ों लोग… UIDAI ढूंढ रहा समाधान

एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने पिछले 14 वर्षों में केवल 1.15 करोड़ आधार नंबर निष्क्रिय किए हैं, जबकि इस दौरान देश में लगभग 11.7 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है.

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RTI से UIDAI के सिस्टम पर उठ रहे बड़े सवाल. (Photo - ITG) RTI से UIDAI के सिस्टम पर उठ रहे बड़े सवाल. (Photo - ITG)

अशोक उपाध्याय

  • नई दिल्ली,
  • 16 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 7:31 PM IST

भारत में आधार कार्ड को नागरिक पहचान के सबसे बड़े दस्तावेज के रूप में पेश किया गया है, लेकिन अब इंडिया टुडे की एक आरटीआई से पता चला है कि पिछले 14 सालों में लगभग 1.17 करोड़ मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए, जबकि इस अवधि में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई. यह एक चौंका देने वाला अंतर है, जिसे UIDAI तकनीक की मदद से पाटने की कोशिश कर रहा है.

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संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मुताबिक, अप्रैल 2025 तक भारत की कुल जनसंख्या 146.39 करोड़ है, जबकि आधार कार्ड धारकों की संख्या 142.39 करोड़ है. इसके मुकाबले, भारत के सिटिजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) के अनुसार, 2007 से 2019 तक हर साल औसतन 83.5 लाख लोगों की मौत होती रही है. ऐसे में पिछले 14 वर्षों में करीब 11.69 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई होंगी, लेकिन UIDAI ने सिर्फ 1.15 करोड़ आधार नंबर बंद किए हैं. यानी सिर्फ 10% से भी कम.

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UIDAI ने कहा: हमारे पास आधार विहीन लोगों का कोई अनुमान नहीं

जब पूछा गया कि क्या UIDAI ने कभी यह अनुमान लगाया कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार नहीं है, तो जवाब था, “ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.” UIDAI के अनुसार, जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) आधार नंबर के साथ किसी मृतक का डेटा साझा करता है, तब एक प्रक्रिया के बाद आधार नंबर निष्क्रिय किया जाता है. अगस्त 2023 में जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, पहले मृत्यु रजिस्टर के डेटा को UIDAI के डेटाबेस से मिलाया जाता है. फिर दो बातें देखी जाती हैं: (1) नाम की 90% तक समानता होनी चाहिए, (2) लिंग (Gender) का 100% मेल होना चाहिए.

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अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तब भी अंतिम फैसला तब लिया जाता है जब यह पुष्टि हो जाए कि मृत्यु के बाद उस आधार नंबर से कोई बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन या अपडेट नहीं हुआ है. अगर मौत के बाद भी आधार का इस्तेमाल हुआ हो, तो आगे की जांच होती है. वहीं, अगर निष्क्रिय किया गया आधार भविष्य में किसी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है, तो सिस्टम उपयोगकर्ता को चेतावनी देता है. फिर वह व्यक्ति बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आधार पुनः सक्रिय करवा सकता है.

UIDAI के पास नहीं है साल-दर-साल आधार निष्क्रियता का रिकॉर्ड

जब RTI में पूछा गया कि पिछले पांच वर्षों में साल-दर-साल कितने आधार नंबर मृत्यु के आधार पर बंद किए गए हैं, तो UIDAI ने साफ कहा, “ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है.” UIDAI ने सिर्फ कुल आंकड़ा दिया कि 31 दिसंबर 2024 तक मृत्यु के आधार पर 1.15 करोड़ आधार नंबर निष्क्रिय किए गए हैं.

बिहार में 100% से ज्यादा आधार सैचुरेशन और खतरे की घंटी

बिहार में SSR यानी स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान कई जिलों में 100% से ज्यादा आधार सैचुरेशन देखने को मिला है। उदाहरण के लिए: किशनगंज: 126%, कटिहार और अररिया: 123%, पूर्णिया: 121%, शेखपुरा: 118%

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इसका मतलब है कि इन जिलों की अनुमानित जनसंख्या से ज्यादा लोगों को आधार जारी हो चुका है. इसका एक बड़ा कारण यह है कि मरने वालों के आधार नंबर समय पर निष्क्रिय नहीं किए जाते. इसके अलावा जनसंख्या अनुमान में त्रुटियां, प्रवासन (Migration), और डुप्लिकेशन भी जिम्मेदार हैं.

क्या कहता है यह सब?

इस RTI के जवाब से यह साफ होता है कि UIDAI के पास न तो आधारविहीन लोगों का कोई अनुमान है, न ही मृत लोगों के आधार निष्क्रिय करने की प्रभावी व्यवस्था. इससे न केवल डेटा की सटीकता पर सवाल उठते हैं बल्कि नीति निर्माण और जनसंख्या आंकड़ों में भी गंभीर खामी उजागर होती है. UIDAI को अपनी सिस्टम में पारदर्शिता और ताजगी लाने की जरूरत है, खासकर जब आधार अब बैंकिंग, राशन, मतदान, और सरकारी योजनाओं से जुड़ चुका है.

मृतकों का डेटा जुटाने में लगा UIDAI 

बताते चलें कि देश में आधार डेटा की शुद्धता बनाए रखने के लिए UIDAI ने मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को निष्क्रिय करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से करीब 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1.17 करोड़ आधार नंबरों को सफलतापूर्वक डिएक्टिवेट किया जा चुका है. गैर-CRS राज्यों से भी 6.7 लाख रिकॉर्ड मिले हैं और उनका मिलान व निष्क्रियता की प्रक्रिया जारी है.

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परिजन भी दे सकेंगे सूचना

इसके अलावा UIDAI ने 9 जून 2025 को myAadhaar पोर्टल पर एक नई सेवा शुरू की है, जिसके तहत कोई भी नागरिक अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना ऑनलाइन दे सकता है. UIDAI अब बैंकों और अन्य आधार-संबंधित संस्थाओं से भी मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त करने की संभावनाएं तलाश रहा है. साथ ही, 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के आधारधारकों के डाटा को राज्य सरकारों से सत्यापन के लिए साझा किया जा रहा है. यह पहल आधार प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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