'जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल हो', पांच पूर्व अफसरों ने CJI गवई को लिखा ओपन लेटर

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी और सरकार द्वारा नियुक्त एक वार्ताकार सहित पांच याचिकाकर्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को एक खुला पत्र लिखा है. इसमें सुप्रीम कोर्ट से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है.

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जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल को लेकर CJI को पत्र लिखा जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल को लेकर CJI को पत्र लिखा

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 01 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 1:56 AM IST

जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य दर्जा बहाल करने को लेकर सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाहों और वरिष्ठ पूर्व रक्षा अफसर समेत पांच याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस बी. आर. गवई के नाम  खुला पत्र जारी किया है.उन्होंने स्वत: संज्ञान लेकर राज्य दर्जे को हटाने की संवैधानिकता तय करने के लिए पीठ का गठन कर मामले की सुनवाई किए जाने का आग्रह किया है.

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साथ ही इसकी बहाली के लिए समय-सीमा तय करने का भी अनुरोध किया गया है. खुला पत्र लिखने वालों में जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकारों के पूर्व समूह में राधाकुमार, पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक के मेहता, एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) कपिल काक और भारतीय अंतरराज्यीय परिषद के पूर्व सचिव अमिताभ पांडे शामिल हैं.

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मॉनसून सत्र में मुद्दा उठाने की मांग

उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे विभिन्न दलों के सांसदों से संसद के आगामी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को उठाने का भी आग्रह करेंगे. पत्र में यह भी कहा गया है कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल का बयान कि राज्य का दर्जा केवल “चरणों में” बहाल किया जाएगा, संवैधानिक मुद्दे को नकार देता है कि किसी भी राज्य को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला जा सकता है.

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