प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्णा सैल की 21 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है. यह कार्रवाई कथित तौर पर आयरन ओर (लौह अयस्क) के अवैध निर्यात से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई है.
मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत 6 नवंबर को यह आदेश जारी किया गया. जब्त की गई संपत्तियां सतीश सैल और उनकी गोवा स्थित कंपनी ‘श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड’ (SMSPL) के नाम पर हैं.
ED ने अपनी चार्जशीट में क्या कहा?
प्रवर्तन एजेंसी की ओर से दाखिल चार्जशीट के अनुसार, वन विभाग के अधिकारियों ने 15 मार्च 2010 को बेलकेरी बंदरगाह का निरीक्षण किया था, जहां बड़ी मात्रा में आयरन ओर पाया गया. जांच में पता चला कि कुछ आयरन ओर (लौह अयस्क) के भंडारों के पास खान एवं भूविज्ञान विभाग और वन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट और पास नहीं थे. इसके बाद लगभग 5 लाख मीट्रिक टन आयरन ओर फाइन को जब्त करते हुए एक आधिकारिक रिपोर्ट (महाजर) तैयार की गई.
सतीश सैल की जमानत रद्द
इससे पहले ईडी ने कर्नाटक, गोवा, दिल्ली और मुंबई में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी. तलाशी के दौरान एजेंसी ने सतीश सैल को गिरफ्तार किया और करीब 8 करोड़ रुपये की नकदी व सोना जब्त किया. बाद में उन्हें चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे विशेष पीएमएलए अदालत ने 7 नवंबर 2025 को रद्द कर दिया.
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