कोल्ड्रिफ कफ सिरप में मिला 48.6% जहरीला केमिकल... तमिलनाडु सरकार फार्मा कंपनी के खिलाफ लेगी क्रिमिनल एक्शन

मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत के बाद विवादों में आए Coldrif कफ सिरप के मामले में तमिलनाडु सरकार ने निर्माता कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का फैसला किया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने बताया कि जांच में सिरप में 48.6% तक ज़हरीला रसायन डाइएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है. कंपनी की फैक्ट्री सील कर दी गई है और उत्पादन बंद कर दिया गया है.

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फार्मा कंपनी को कोल्ड्रिफ का प्रोडक्शन बंद करने का आदेश दिया गया है (Photo: ITG) फार्मा कंपनी को कोल्ड्रिफ का प्रोडक्शन बंद करने का आदेश दिया गया है (Photo: ITG)

aajtak.in

  • तिरुनेलवेली ,
  • 08 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 6:42 PM IST

मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद प्रतिबंधित किए गए कोल्ड्रिफ कफ सिरप के मामले में तमिलनाडु सरकार ने दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का फैसला किया है. ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने बुधवार को दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने कंपनी को दूसरा नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) जैसे जहरीले रसायन की मौजूदगी के चलते कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों न की जाए.

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समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि कंपनी द्वारा बनाए गए Coldrif कफ सिरप में 48.6 प्रतिशत तक जहरीला पदार्थ पाया गया है.

तमिलनाडु के मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा कि 3 अक्टूबर को दवा नियंत्रक द्वारा लिए गए सैंपल की रिपोर्ट में सिरप को मिलावटी घोषित किया गया. इसके बाद कंपनी को प्रोडक्शन बंद करने का आदेश दिया गया है और यह भी पूछा गया है कि कंपनी को स्थायी रूप से बंद क्यों न किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार कंपनी से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई तय है. 

सुब्रमण्यम ने बताया कि 7 अक्टूबर को दवा निरीक्षक के माध्यम से एक और नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि आपराधिक मुकदमा क्यों न दर्ज किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करेंगे.

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बता दें कि कंपनी की फैक्ट्री को मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था. ये फैक्ट्री कांचीपुरम जिले के सुंगुवर्चत्रम में स्थित है और पिछले 14 वर्षों से Coldrif सिरप का निर्माण कर रही थी. ये कंपनी अपने उत्पादों की आपूर्ति कई राज्यों को करती रही है, तमिलनाडु सरकार ने पुडुचेरी और ओडिशा को भी सलाह दी है कि वे Coldrif सिरप को बाज़ार में बिक्री के लिए अनुमति न दें. 

तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश पहले ही इस कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, फिलहाल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. दरअसल, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने 7 अक्टूबर को बताया था कि इस जहरीले कफ सिरप के सेवन के बाद सूबे में 20 बच्चों की मौत हो गई.

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