भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्ति जब्त करने पर सुनवाई टली, ED ने दाखिल की है याचिका

भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब इस मामले पर 22 नवंबर को सुनवाई होगी. ईडी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की वैधता पर संजय भंडारी ने सवाल उठाया है. इस पर ED ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है.

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भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्ति जब्त करने पर सुनवाई टली. (Photo:Representational ) भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्ति जब्त करने पर सुनवाई टली. (Photo:Representational )

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 25 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 2:37 PM IST

आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई टल गई. अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी.

संजय भंडारी की ओर से कोर्ट में सवाल उठाया गया था कि ED ने अपने हलफनामे में जो दस्तावेज लगाए हैं, उन्हें अदालत में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उनका तर्क था कि ED मूल दस्तावेजों से अलग नए दस्तावेज दाखिल कर रही है, जिसकी इजाजत कोर्ट को नहीं देनी चाहिए.

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इस पर ED ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और दस्तावेजों की वैधता का बचाव किया है.

पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा कि संजय भंडारी से सीधे तौर पर जुड़ी संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए. ईडी ने कोर्ट को बताया कि संजय भंडारी से जुड़ी संपत्तियों पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, चाहे वह कंपनियों के जरिए हों या मालिकाना हक के जरिए, इसी लिए ये संपत्ति जब्ती के योग्य हैं.

बता दें कि संजय भंडारी को आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है. वह वर्तमान में लंदन में हैं और भारत प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है. ED का मामला मनी लॉन्ड्रिंग, हथियार सौदों में कमीशन और विदेशी संपत्तियों से जुड़ा है.

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