AAP सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली HC ने फैसला रखा सुरक्षित

दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने विरोध किया था. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है.

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आप सांसद संजय सिंह आप सांसद संजय सिंह

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 19 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 9:53 PM IST

दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला गुरुवार को सुरक्षित रख लिया.

दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने विरोध किया था. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है. यह ऐसा केस नहीं हैं जहां गिरफ्तारी के लिए लिखित ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया हो.

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राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है. इसकी गतिविधि किसी भी रूप में हो सकती है, इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप मुख्य अपराध में शामिल हों. राजू ने दलील दी कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि संजय सिंह ने ही मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात कराई थी.

ईडी ने कहा कि पहली चार्जशीट में चार जगहों पर संजय सिंह का नाम था जिसमें से सिर्फ एक जगह पर संजय सिंह का नाम गलती से लिख गया था. लेकिन बाद में उस गलती में सुधार कर दिया गया था. ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि संजय सिंह का यह दावा कि उन्होंने जांच एजेंसी को नोटिस भेजा था जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है यह कतई सही नहीं हैं.

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ईडी ने कहा कि शराब घोटाले में संजय सिंह की संलिप्ता इस केस में तो काफी पहले ही सामने आ गई थी क्योंकि आरोपियों और गवाहों के जिन बयानों में सजंय सिंह का ज़िक्र है वह बयान संजय सिंह के ईडी को नोटिस भेजने के बहुत पहले दर्ज किए गए थे. अमित अरोड़ा ने तो 21 मार्च 2023 को और अंकित गुप्ता ने भी मार्च में ही बयान दिया था. जाहिर है कि ये बयान संजय सिंह के ईडी को नोटिस भेजने से बहुत पहले दिए गए थे.

वहीं, ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मैं कोर्ट को बयान दूंगा लेकिन गवाहों के नाम नहीं बता सकता. उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने अपने पहले बयानों में भी उनका नाम नहीं लिया था. उनका बयान पढ़ते हुए राजू ने कहा कि मैं आज जो कह रहा हूं वह पूर्ण सत्य है. पहले मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे धमकी दी गई थी. अगर मैं उनके खिलाफ गया तो मेरे लिए और अधिक परेशानी होगी. मुझसे फोन से सारा डेटा डिलीट करने और एजेंसियों से कुछ भी न कहने के लिए कहा गया था. साथ ही दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में यह भी खुलासा किया कि उनके खिलाफ कई सबूत हैं.

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एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने संजय सिंह का प्रभाव कोर्ट को बताते हुए कहा कि उनके पास मूल बयान की तस्वीर थी. इससे उनके दबदबे का पता चलता है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता चला है कि संजय सिंह घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता हैं. वो रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने अपराध की आय प्राप्त की है.

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