2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि साजिश, फंडिंग या बाइक के इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले. यह फैसला उस नैरेटिव के खिलाफ है जिसमें तत्कालीन सरकार ने 'भगवा आतंकवाद' और 'हिंदू आतंकवाद' जैसे शब्दों का प्रयोग किया था.