कुकर का ढक्कन मारा, गला रेता, फिर थिनर डालकर आग लगाई... पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

महाराष्ट्र के ठाणे में एक युवक को पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. युवक ने पत्नी से पेट्रोल के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन पत्नी ने जब पैसे नहीं दिए तो उसके सिर पर प्रेशर कुकर का ढक्कन मार दिया, इसके बाद गला रेत दिया और थिनर डालकर आग लगा दी थी.

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कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational) कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational)

aajtak.in

  • ठाणे,
  • 16 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 3:02 PM IST

ठाणे की एक अदालत ने साल 2020 में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसी के साथ अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

एजेंसी के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी जी मोहिते ने 29 वर्षीय आकाश मेघजी को नवंबर 2020 में अपनी पत्नी लक्ष्मी की हत्या का दोषी ठहराया. उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कलवा पुलिस स्टेशन में आकाश के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. घटना के तुरंत बाद गिरफ्तारी के बाद से ही वह कस्टडी में है.

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आकाश और लक्ष्मी की शादी अक्टूबर 2018 में हुई थी. शुरुआती सालों में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे-धीरे घरेलू रिश्तों में दरारें दिखने लगीं. अतिरिक्त लोक अभियोजक रश्मि क्षीरसागर ने बताया कि आकाश नियमित रूप से लक्ष्मी को घरेलू मामलों को लेकर परेशान करता था और उसकी चरित्र पर शक करता था.

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ठाणे शहर के कलवा इलाके में स्थित उनके आवास पर हुई घटना के दिन लक्ष्मी ने पेट्रोल के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आकाश ने प्रेशर कुकर के ढक्कन से उसके सिर पर हमला किया. फिर एक छोटे चाकू से उसका गला रेत दिया और उस पर थिनर फेंककर आग लगा दी. इस मामले में आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के कुल 13 गवाहों से पूछताछ की गई.

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कोर्ट ने कहा कि मेडिकल ऑफिसर के मौखिक साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि लक्ष्मी की मौत हत्या थी. उसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से एक घाव था और बाकी चोटें किसी कठोर और कुंद चीज से लगी थीं, जो उसकी मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं. जलने के भी निशान थे. अदालत ने कहा कि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है, जिससे पता चले कि लक्ष्मी दुर्घटनावश जली हो. अदालत ने कहा कि यह मामला अत्यंत दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता, इसलिए आरोपी को उम्रकैद की सजा दी गई.

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