महाराष्ट्र: ठाणे कोर्ट का फैसला, 13 वर्षीय लड़की से रेप मामले में दोषियों को सुनाई 10 साल की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में 13 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दो लोगों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

Advertisement
नाबालिग लड़की से रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला. (Photo: Representational ) नाबालिग लड़की से रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला. (Photo: Representational )

aajtak.in

  • ठाणे,
  • 29 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 1:50 PM IST

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में 13 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दो लोगों को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनएल काले ने सोमवार को आरोपी अक्षय पांडुरंग गवटे (27) और देवीदास धर्मेश गवटे (29) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया.

Advertisement

अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों पर 15000-15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो अन्य आरोपी, जो अपराध के समय किशोर थे, पर किशोर न्यायालय द्वारा अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है. विशेष लोक अभियोजक विवेक कडू और अधिवक्ता विजय मुंडे ने अदालत को बताया कि पीड़िता जाम्भला गांव के पास चारों आरोपियों ने पीड़िता से बलात्कार किया था. जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी. 

यह भी पढ़ें: मेरठ: साल 2013 में हुई युवक की हत्या, पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा

घटना के समय पीड़िता ने मदद के लिए चिल्लाई भी थी. जिसके बाद आरोपी आरोपी घटनास्थल से भाग गए थे. लड़की ने 14 मार्च, 2019 को अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान घटना का एक जैसा विवरण दिया था. हालांकि, बाद में पीड़िता बयान से मुकर गई थी. लेकिन अदालत ने पीड़िता के प्रारंभिक बयान पर ही भरोसा किया.

Advertisement

अदालत ने कहा कि उसकी पुनः जिरह काफी समय बाद की गई थी. ऐसे में संभावना ज्यादा है कि आरोपियों ने उसे अपने पक्ष में कर लिया हो. अदालत ने यह भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट ने लड़की के प्रारंभिक बयान की पुष्टि की है. 

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »