ठाणे कोर्ट का सख्त फैसला... नवजात बेटे की हत्या में पिता को उम्रकैद, पत्नी का भी किया था क़त्ल

ठाणे की अदालत ने 36 साल के सुनील सदाशिव पटाडे को नवजात बेटे की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई है. पत्नी और दो बच्चों की हत्या की कोशिश में उसे 10 साल की सजा भी दी गई है.

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कोर्ट ने दोषी को दो अलग-अलग मामलों में सुनाई सज़ा (Representative Image/File) कोर्ट ने दोषी को दो अलग-अलग मामलों में सुनाई सज़ा (Representative Image/File)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 11:56 AM IST

महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 36 साल के एक शख्स को अपने नवजात बेटे की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. इसके साथ ही, साल 2013 में अपनी पत्नी और दो दूसरे बच्चों को मारने की कोशिश के लिए भी दोषी ठहराया है.

एजेंसी के मुताबिक, एडिशनल सेशंस जज एसजी इनामदार ने शुक्रवार को दिए गए आदेश में कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने आरोपी सुनील सदाशिव पटाडे के खिलाफ सभी आरोप बिना किसी शक के साबित कर दिए हैं.

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अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते, आरोपी ने 7 मार्च, 2013 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण शहर में अपने घर पर सो रहे अपनी पत्नी और तीन बच्चों पर हमला किया था.

कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया...

अभियोजन पक्ष ने बताया कि हमले के बाद उसके नौ महीने के बेटे की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और दो अन्य बच्चों को गंभीर चोटें आईं. बाद में महात्मा फुले चौक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया.

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कोर्ट ने उस शख्स को बेटे की हत्या के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई और परिवार के अन्य सदस्यों को मारने की कोशिश के लिए 10 साल की सज़ा दी. दोनों सज़ाएं साथ-साथ चलेंगी.

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कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का सामूहिक जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि उस शख्स की पत्नी को मुआवज़े के तौर पर दी जाए.

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