गिरफ्तारी वारंट के बीच महाराष्ट्र के खेल मंत्री की हाईकोर्ट में दस्तक, सजा को दो चुनौती

महाराष्ट्र के खेल मंत्री मणिकराव कोकाटे ने 1995 के धोखाधड़ी और जाली मामले में दो साल की जेल की सजा चुनौती देने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. नासिक जिला कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है.

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दो साल की सजा के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे माणिकराव कोकाटे (Photo: Abhijit Karande) दो साल की सजा के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे माणिकराव कोकाटे (Photo: Abhijit Karande)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 8:32 PM IST

महाराष्ट्र के खेल मंत्री और एनसीपी नेता मणिकराव कोकाटे ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है, उन्होंने एक सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसने 1995 के धोखाधड़ी और जाली मामले में उनकी सजा और दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखा था.

यह कदम तब आया है जब मंत्री के मंत्रीमंडल पद और विधानसभा सीट खोने का खतरा सामने है. नासिक जिला की अदालत ने बुधवार को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है.

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कोकाटे के वकील निकम ने न्यायमूर्ति आर एन लड्डा की एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश की और जल्दी सुनवाई की मांग की. हालांकि, निकम ने सजा पर तत्काल स्थगन की मांग नहीं की, लेकिन कहा कि मंत्री अपना पद खो सकते हैं और नासिक सत्र न्यायालय ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सजा पर अस्थायी रोक लगा रखी है.

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सजा निलंबन याचिका पर सुनवाई करने का आश्वासन दिया. कोकाटे ने अपील में कहा कि सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को गलत तरीके से बरकरार रखा है.

इस फैसले ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, विपक्ष ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार से कोकाटे की तत्काल बर्खास्तगी की मांग की है. मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने सरकार पर मंत्री को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी नेताओं के मामले में बहुत  कार्रवाई होती है, लेकिन यहां अलग मानक लागू किया जा रहा है.

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यह भी पढ़ें: दो साल की सजा मिलते ही महाराष्ट्र के खेल मंत्री अस्पताल में भर्ती, अरेस्ट वारंट जारी

मंत्री की गैरहाजिरी में फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कोकाटे मौजूद नहीं थे. यह मामला 1989-1992 की आवास योजना से जुड़ा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षित थी.

नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पीएम बादर ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपाली नदवादिया को कार्रवाई का निर्देश दिया, जिनके आदेश पर कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ.

अदालत ने माना कि कोकाटे ने झूठे आय शपथपत्र प्रस्तुत कर गरीबों के लिए आवंटित फ्लैट को धोखे से प्राप्त किया. इस मामले में कोकाटे और उनके भाई विजय को फरवरी में दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में सत्र न्यायालय ने स्थगित किया था, लेकिन नासिक सत्र न्यायालय ने मंगलवार को फिर से सजा को बरकरार रखा.

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