रेप की फर्जी शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला पर अदालत ने ठोका 50000 का जुर्माना, कहा- ऐसे लोगों की अब खैर नहीं

महिला का पति लाइनमैन है और वह गृहिणी है. महिला के पड़ोस में रहने वाला आरोपी पास के पावर स्टेशन में सिक्योरिटी इंचार्ज है. उनका पिछले 2 साल से अफेयर था. यह बात घर पर पता चलते ही महिला ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी.

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बलात्कार की फर्जी शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला पर लगा जुर्माना. (सांकेतिक तस्वीर) बलात्कार की फर्जी शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला पर लगा जुर्माना. (सांकेतिक तस्वीर)

पंकज खेळकर

  • अकोला ,
  • 09 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 10:57 PM IST
  • आरोपी से चल रहा था अफेयर
  • फर्जी कहानी सुनाकर दर्ज कराई शिकायत

महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक महिला ने एक शख्स के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी. मामले ने जिला और सेशन कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कुछ दिनों बाद शिकायतकर्ता महिला और आरोपी के बीच कोर्ट के बाहर आपसी समझौता हुआ, जिसके बाद महिला ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर कर दी.

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इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए जस्टिस ने पुलिस और कोर्ट के अमूल्य समय का दुरुपयोग माना और महिला पर ₹50000 का जुर्माना लगा दिया. जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट का यह महत्वपूर्ण फैसला लोगों के लिए है जो शिकायत करने के बाद आपसी समझौता कर लेते हैं, या तो फिर शिकायत में ही फर्जीवाड़ा करते हैं.

पुलिस नागरिकों की सहायता के लिए है और सदैव तत्पर रहती है लेकिन कुछ लोग पुलिस यंत्रणा का जानबूझकर गलत तरीके से इस्तेमाल कर ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं. फैसला सुनाते समय अदालत ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि फर्जी शिकायत दर्ज करवाने वालों की अब खैर नहीं. ऐसा करने वालों पर अब न्यायालय भी सख्ती से निपटेगा ताकि भविष्य में ऐसी फर्जी और आपसी समझौते वाली शिकायत कोई दर्ज न करवाएं, जिसमें न्यायालय और पुलिस का वक्त जाया हो.

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2 साल से था अफेयर 
महिला का पति लाइनमैन है और वह गृहिणी है. महिला के पड़ोस में रहने वाला आरोपी पास के पावर स्टेशन में सिक्योरिटी इंचार्ज है. उनका पिछले 2 साल से अफेयर था. यह बात घर पर पता चलते ही महिला ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी.

यह मामला क्या था 
डीपी रोड पुलिस थाने में महिला ने पड़ोसी के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करवाई थी. महिला के मुताबिक, पड़ोस में रहने वाले राज किरण हरिदास कामले ने घर में आकर कहा कि उनके पिता दुर्घटना का शिकार हो गए हैं. यह खबर सुनते ही वह उसकी कार से अस्पताल में जाने के लिए निकली, लेकिन आरोपी ने उसे चाकू-छुरी का डर बताकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करते हुए अश्लील वीडियो भी बनाया है, जिस पर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है. शिकायत के आधार पर डॉक्टर और पुलिस के थानेदार शिरीष खंडारे ने जांच की थी, जिसके चलते न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी.


 

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