महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक अतिरिक्त कलेक्टर पर स्टोन क्रशर कारोबारियों से अवैध वसूली करने और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के अनुसार आरोपी अतिरिक्त कलेक्टर प्रमोद राहुल गायकवाड़ के खिलाफ सोमवार को एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई. यह कार्रवाई स्टोन क्रशर मालिकों के एक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर की गई है.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि गायकवाड़ ने उनसे हर महीने 15,000 रुपये की मांग की थी. जबकि संगठन से जुड़े अन्य कारोबारियों से 5000 रुपये प्रति व्यक्ति देने को कहा गया था. शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि यदि उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह संबंधित कारोबारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करेगा. आरोप है कि गायकवाड़ ने शिकायतकर्ता से 15,000 रुपये की राशि स्वीकार भी की.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इससे पहले ‘अकोला जिला खनन और क्रशर उद्यमी संघ’ ने भी गायकवाड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने के आरोप, व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया है.
प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने गायकवाड़ को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है. हालांकि, अतिरिक्त कलेक्टर गायकवाड़ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.
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