MP: जमीन विवाद सुलझा, RSS दफ्तर को भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए धारा 144 लागू

आरएसएस कार्यालय की 30 हजार वर्ग फीट जमीन पर चल रहा विवाद सुलझ गया है. इस भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस ने तीन थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की है.

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आरएसएस ऑफिस केशव निदम ने जीता केस आरएसएस ऑफिस केशव निदम ने जीता केस

हेमेंद्र शर्मा

  • भोपाल,
  • 17 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 12:15 PM IST
  • आरएसएस ऑफिस केशव निदम ने जीता केस
  • विवादित भूमि पर कब्जा करने की तैयारी
  • 30 हजार वर्ग फीट भूमि पर आया फैसला

भोपाल के पुराने शहर में स्थित आरएसएस कार्यालय केशव निदम की भूमि पर चल रहा विवाद सुलझ गया है. न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के बाद अब इस भूमि पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते शहर के तीन थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है. 

यहां लागू रहेगी धारा 144 

भोपाल के पुराने शहर में आरएसएस कार्यालय केशव निदम की 30 हजार वर्ग फीट जमीन पर चल रहे विवाद में फैसला आ गया है. न्यायालय ने केशव निदम के पक्ष में फैसला सुनाया है. इसके बाद कार्यालय प्रशासन द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस दौरान कोई विवाद न हो, इसके लिए हनुमानगंज, टीला जमालपुर और गौतम नगर के तीन थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है. 

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जीत लिया केस 

बताया गया है कि संघ कार्यालय के बाहर करीब 30 हजार वर्ग फीट भूमि पर विवाद चल रहा है. इस भूमि पर कुछ लोगों ने अपने स्वामित्व का दावा किया. इसके बाद ये मामला न्यायालय में पहुंच गया. अदालत में चली सुनवाई की प्रक्रिया में केशव निदम ने केस जीत लिया. अब इस भूमि पर कब्जा लेने की तैयारी है. कब्जे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पुलिस अलर्ट हो गई है. पुलिस प्रशासन द्वारा हनुमानगंज, टीला जमालपुर और गौतम नगर के तीन थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की  है. 

क्या है धारा 144 

 किसी भी शहर में हालात बिगड़ने की संभावना होती है, जिससे आम नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे उस दौरान  धारा-144 लगा दी जाती है. इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करता है. जिस जगह भी यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं. इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है.
 

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