जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उधमपुर स्थित होटल सम्राट के मालिक और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि होटल प्रबंधन ने एक विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी पुलिस को नहीं दी. यह मामला विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) का उल्लंघन है. इस मामले को लेकर पुलिस ने अन्य होटल मालिकों से कहा है कि वे समय पर विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी दें.
एजेंसी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि रूटीन चेकिंग के दौरान सामने आया कि होटल प्रबंधन ने फॉर्म C जमा नहीं किया. फॉर्म C एक ऑनलाइन जरूरी रिपोर्ट है, जिसे सभी विदेशी मेहमानों के ठहरने के लिए पेश करना आवश्यक होता है. यह रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को दी जाती है, जो इस मामले में विदेशी पंजीकरण अधिकारी (Foreigners Registration Officer) भी हैं.
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अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले एक विदेशी नागरिक होटल में ठहरा था, लेकिन होटल मालिक या स्टाफ ने इसकी जानकारी कानून के अनुसार पुलिस को नहीं दी. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए होटल मालिक और स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामला दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस अधिकारियों ने अन्य होटल मालिकों और लॉज ऑपरेटरों से अपील की है कि वे विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी समय पर फॉर्म C के माध्यम से पुलिस को दें. ऐसा न करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
उधमपुर पुलिस का कहना है कि विदेशी नागरिकों के ठहरने की निगरानी और पंजीकरण बेहद महत्वपूर्ण है. होटल प्रबंधन नियमों का पालन करें. होटल मालिक और स्टाफ के खिलाफ दर्ज इस मामले की जांच जारी है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है.
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