श्रीनगर में ड्रोन के बेचने, रखने, ट्रांसपोर्ट और इस्तेमाल करने पर रोक, प्रशासन ने लिया फैसला

जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में अधिकारियों ने ड्रोन और मानव रहित एयर व्हिकल के इस्तेमाल, स्टोरेज, बिक्री, ट्रांसपोर्ट और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब श्रीनगर में ड्रोन का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है.

Advertisement
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ड्रोन पर बैन. (सांकेतिक तस्वीर) जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ड्रोन पर बैन. (सांकेतिक तस्वीर)

अशरफ वानी

  • श्रीनगर,
  • 04 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 6:13 PM IST
  • श्रीनगर में नहीं दिखाई देंगे ड्रोन, प्रशासनिक बैन
  • सरकारी विभागों के लिए भी आदेश जारी
  • उड़ाने से पहले पुलिस को देनी होगी सूचना

जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद श्रीनगर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. श्रीनगर में ड्रोन और ड्रोन की तरह ही अनमैन्ड एयर व्हिकल को रखने, इस्तेमाल करने, ट्रांसपोर्ट करने और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है.

यह नियम श्रीनगर में लागू रहेगा. श्रीनगर जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज के मुताबिक अहम संस्थाओं और सघन आबादी वाली जगहों के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है. 

Advertisement

प्रशासन का कहना है कि लोगों की जान बचाने और किसी भी हवाई खतरे को टालने की दिशा में लिया गया यह एक जरूरी फैसला है. यह आदेश सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया गया है. हवाई क्षेत्रों से किसी भी तरह का खतरा रोकने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक जरूरी है. 

आदेश में जम्मू और कश्मीर में ड्रोन से हालिया हमलों का भी जिक्र किया गया है. ऐसे में प्रशासन का कहना है कि मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन के इस्तेमाल को नियंत्रित करना जरूरी है. आदेश में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के आदेश का भी जिक्र किया है, जिसमें संस्था ने ड्रोन के आकार, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऊंचाई, स्पीड लिमिट, पैनल एक्शन का प्रोटोकॉल तैयार किया गया है. 

Drone Attack: कैसे करें ड्रोन खतरे का मुकाबला? जानिए क्या-क्या हैं तरीके
 

Advertisement

खतरनाक है आसमान में ड्रोन का उड़ना!

प्रशासनिक आदेश में कहा गया है कि प्राइवेसी के उल्लंघन, और हवाई घुसपैठ की चिंताओं के अलावा सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मानव रहित हवाई वाहनों का जिला श्रीनगर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आसमान में घूमना बेहद खतरनाक है. आदेश के मुताबिक जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही ड्रोन कैमरे और इसी तरह के अनमैन्ड एयर व्हिकल हैं, उन्हें उचित रसीद के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी देनी होगी.
 

प्रशासन की ओर से जारी आदेश.

सरकारी विभागों के लिए भी आदेश जारी

यह आदेश सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों पर भी लागू होगा. आदेश में कहा गया है कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन सेक्टर में भी मैपिंग, सर्वेक्षण और निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले सरकारी विभाग, कोई भी गतिविधि करने से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में सूचना देनी होगी.
 

नियमों को तोड़ने पर होगी कार्रवाई!

प्रशासनिक आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर इस ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित कानूनों के तहत दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. श्रीनगर प्रशासन ने सीनियर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी निर्देश दिया है कि इस आदेश का पालन कड़ाई के साथ हो.
 

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement