पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है. हिसार की जिला अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया. इससे पहले, अदालत ने 17 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जमानत पर फैसला 23 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रखा था. गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया.
ज्योति मल्होत्रा पिछले पांच महीनों से हिसार जेल में बंद है. ज्योति को हिसार सिविल लाइन थाना पुलिस ने पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारियां भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था. आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारियां शेयर कर रही थी और कुछ विदेशी एजेंसी से संपर्क में थी. जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने भारत से जुड़ी कुछ गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान के साथ शेयर की थीं.
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वहीं, ज्योति मल्होत्रा के वकील ने अदालत में दलील दी कि पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है. उनका कहना है कि पुलिस ने शक के आधार पर ज्योति को गिरफ्तार किया है, जबकि जांच में अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो ज्योति को देशद्रोह या जासूसी के मामले से जोड़ सके. हालांकि, सरकारी पक्ष का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और जांच अभी जारी है.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और मामले की गंभीरता और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी. पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि ज्योति मल्होत्रा के किन लोगों से संपर्क थे और क्या जानकारी साझा की गई थी.
प्रवीण कुमार