Haryana: गैरहाजिर रहने वाले SHO को मिली सजा, एक घंटे तक रहे सलाखों के पीछे

कैथल की विशेष अदालत ने गवाही के लिए बार-बार गैरहाजिर रहने पर इंस्पेक्टर राजेश कुमार को एक घंटे तक बक्शीखाना में बंद रखने का आदेश दिया. घटना के बाद पुलिस महकमे में नाराजगी है. पुलिसकर्मी इसे अपमानजनक बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि बिना लिखित आदेश के किसी अधिकारी को सलाखों में कैसे डाला गया.

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सलाखों के पीछे इंस्पेक्टर (Photo: Virender Puri/ITG) सलाखों के पीछे इंस्पेक्टर (Photo: Virender Puri/ITG)

aajtak.in

  • कैथल,
  • 11 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 10:59 PM IST

हरियाणा के कैथल की विशेष अदालत ने गुरुवार को स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम गौरव केस की सुनवाई के दौरान सभी को हैरान कर दिया. अदालत ने जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश कुमार को बार-बार गैरहाजिर रहने पर एक घंटे तक कोर्ट परिसर में बने बक्शीखाना में रखने का आदेश दिया.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने आदेश दिया कि इंस्पेक्टर को वर्दी सहित साढ़े 10 बजे से साढ़े 11 बजे तक हिरासत में रखा जाए. बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया. इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में रोष देखने को मिला. पुलिसकर्मियों का कहना है कि अदालत की नाराजगी अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन तरीका अपमानजनक था.

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कोर्ट ने SHO को सलाखों के पीछे पहुंचाया

इंस्पेक्टर राजेश कुमार वर्तमान में सिरसा जिले के बड़ाबूढ़ा थाने में एसएचओ के रूप में तैनात हैं. उन पर आरोप है कि वह गवाही के लिए कई तारीखों पर अदालत में पेश नहीं हुए. इसी कारण 29 अगस्त को अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.

इंस्पेक्टर को वर्दी एक घंटा हिरासत में रखा गया

एस्कॉर्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि पहले नायब कोर्ट और फिर कोर्ट रीडर व पीपी ने इंस्पेक्टर को सलाखों में डालने के लिए कहा. जब लिखित आदेश मांगा गया तो किसी के पास नहीं था. करीब एक घंटे बाद जब लाइव कोर्ट से आदेश आया तब उन्हें अदालत में पेश किया गया. यह केस 2021 में गांव कक्हेड़ी में हुई एक हत्या से जुड़ा है. इस घटना को लेकर पुलिस महकमे में चर्चा है और कई पुलिसकर्मी इसे अधिकारी का अपमान बता रहे हैं.

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(रिपोर्टर- विरेन्द्र पुरी)

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