कीचड़ उछालने पर ट्रक ड्राइवर की ली थी जान... 5 साल बाद हत्या के दोषियों को उम्रकैद

गुरुग्राम में 2020 में हुए विवाद के दौरान ट्रक ड्राइवर की हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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दोनों आरोपियों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. (Photo/Representational) दोनों आरोपियों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया. (Photo/Representational)

aajtak.in

  • गुरुग्राम,
  • 03 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 9:15 AM IST

हरियाणा के गुरुग्राम में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या करने के आरोप में सेशन कोर्ट ने दो व्यक्तियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये मामला साल 2020 का है, जब आरोपियों ने कीचड़ उछालने को लेकर ट्रक ड्राइवर पर हमला किया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने सोमवार को बताया कि एडिशनल सेशन कोर्ट सुनील कुमार दीवान की अदालत ने सड़क विवाद से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया. गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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21 फरवरी, 2020 को बिहार के भागलपुर के रहने वाले गुड्डू (ट्रक ड्राइवर) का ट्रक बादशाहपुर के पास नूरपुर रोड पर कीचड़ में फिसल गया था. इस दौरान कीचड़ की छींटे पास से गुजर रहे एक स्कूटर पर सवार एक शख्स और उसकी मां पर उछल गईं. 

दोस्त के साथ मिलकर ट्रक ड्राइवर पर किया हमला

इस दौरान ट्रक ड्राइवर और स्कूटर पर सवार शख्स के बीच जमकर बहस हो गई थी. जिसके बाद मां ने स्थिति को बिगड़ने से रोका. लेकिन कुछ देर बाद स्कूटर पर सवार रहा शख्स अपने दोस्त के साथ लौटा और ट्रक ड्राइवर पर हमला कर दिया. इस घटना में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे गुरुग्राम के एक अस्पताल में ले जाया गया. 

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम: लूट के मकसद से की कैब बुकिंग फिर कार में ड्राइवर को मौत के घाट उतारा

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इलाज के दौरान ट्रक ड्राइवर ने तोड़ा दम

ट्रक ड्राइवर को फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर का बयान दर्ज कर लिया और बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. वहीं, इलाज के दौरान अगले दिन ही ट्रक ड्राइवर ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद में एफआईआर में हत्या की धारा जोड़ दी गई.

पुलिस ने जांच के बाद गुरुग्राम जिले के पालरा गांव के निवासी आरोपी नवीन उर्फ ​​भोला और प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया. शिकायत और संबंधित सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया. 

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