हर वार्ड में तय होंगे फीडिंग पॉइंट्स... आवारा कुत्तों पर नकेल कसने की तैयारी, दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइन

दिल्ली सरकार ने आवारा कुत्तों की आबादी नियंत्रण, रेबीज को कम करने करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत केवल AWBI प्रमाणित एनजीओ ही नसबंदी, टीकाकरण और इलाज का प्रोग्राम चलाएंगे. हर वार्ड में फीडिंग प्वाइंट बनेगा.

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अब दिल्ली में हर पालतू कुत्ते का होगा पंजीकरण और रेबीज़ टीकाकरण (Photo: PTI) अब दिल्ली में हर पालतू कुत्ते का होगा पंजीकरण और रेबीज़ टीकाकरण (Photo: PTI)

सुशांत मेहरा

  • नई दिल्ली,
  • 16 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 10:19 PM IST

हाल में ही दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों का मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा. हो भी क्यों न. देश के सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक कुत्तों का मामला पहुंच गया. अगस्त में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए थे, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण करना, रैबिज वाले कुत्तों के लिए आश्रय स्थल जैसे बातें शामिल थीं. कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई. 

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अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी आवारा कुत्तों पर नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. सरकार का मकसद है कि आवारा कुत्तों की आबादी पर नकेल कसा जाए, रैबिज जैसी बीमारियों को खत्म करना और सबसे अहम कुत्तों और मनुष्यों के बीच होने वाले टकराव को कम करना. 

सरकार की नई गाइडलाइन इस बात पर जोर देती है कि आवारा कुत्तों का देखभाल का प्रबंधन बेहद ध्यान से, साफ़-सफाई, सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ किया जाए. 

आइए जानते हैं कि नए गाइडलाइन में क्या-क्या है?

  • भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) से मान्यता प्राप्त एनजीओ ही अब आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और इलाज कर पाएंगे. 
  • हर उपचार केंद्र में क्वारंटीन केनेल, ऑपरेशन थिएटर, एम्बुलेंस वैन, कचरा जलाने की सुविधा, CCTV और पूरे काम का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा.
  • लोकल मॉनिटरिंग कमेटी महीने में एक बार प्रगति की समीक्षा करेगी और साल में एक बार रिपोर्ट AWBI को भेजेगी. 
  • हर वार्ड में कुत्तों के लिए खास खाने के स्थान तय होंगे, और दूसरे स्थानों पर खाने पर रोक होगी ताकि सफाई बनी रहे. 
  • जो लोग भारतीय नस्ल के कुत्ते अपनाएंगे उन्हें फीस में छूट और मुफ्त टीकाकरण/नसबंदी मिलेगी. 
  • आक्रामक या रेबीज संदिग्ध कुत्तों को अलग-थलग रखा जाएगा. 
  • कुत्तों को जानबूझकर मारना या उनके इलाके से हटाना गैरकानूनी होगा.
  • शिकायतों के लिए स्थानीय निकाय में 24x7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल बनेंगे.

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सरकार की ओर से लाए गए नए गाइडलाइन का उद्देश्य आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करना ताकि वह स्वस्थ रहें और इंसानों को कुत्ते से होने वाली बीमारियों के खतरे को दूर किया जाए.

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