दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और AAP नेता मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है. उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है. दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज शनिवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक के लिए एक बार फिर बढ़ा दी है. सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
कोर्ट में शनिवार को इस मामले में सीबीआई की तरफ से वकील डीप सिंह ने कहा कि इस मामले में जून के महीने में और नए सबूत सामने आए हैं, जिनको वह सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे. वहीं मनीष सिसोदिया की तरफ से वकील विवेक जैन ने कोर्ट के सामने कहा कि सीबीआई लगातार कोर्ट को गुमराह कर रही है.
विधायक फंड जारी करने की मिली अनुमति
इसके अलावा कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को विकास कार्य के लिए विधायक फंड जारी करने की अनुमति दे दी है. ईस्ट विनोद नगर, खिचड़ी पुर आवासीय कालोनी खिचड़ीपुर, रेलवे कॉलोनी व मंडावली में कई विकास कार्यों पर 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे. खिचड़ीपुर में ओपन स्पेस का सौंदर्यीकरण, वेस्ट विनोद नगर में स्वाति पार्क का सौंदर्यीकरण, मयूर विहार फेस -2 व फिरनी मोड़ खिचड़ीपुर पर प्रवेश द्वार समेत अन्य कार्य किए जाएंगे. मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से अपनी पटपड़गंज विधानसभा में विभिन्न विकास कार्य के लिए विधायक फंड से तीन करोड़ रुपए जारी करने की अनुमति मांगी थी.
सिसोदिया ने मांगी थी जमानत
बता दें कि इस मामले में पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. मनीष सिसोदिया की तरफ से ईडी और सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे हैं मामले को लेकर जमानत मांगी थी. इस मामले में पहले ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब नीति घोटाले के तीनों आरोपी को पेश किया था. जहां ईडी ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था.
अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक और मनीष सिसोदिया और के. कविता की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी. अब तक इस मामले में तकरीबन 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता भी शामिल हैं.
सुशांत मेहरा