दिल्ली में GRAP-3 लागू... इन गाड़ियों पर बैन, आपकी कार सड़क पर निकल सकेगी या नहीं, देखें लिस्ट

देश की राजधानी दिल्ली में कोहरे के साथ ही पॉल्यूशन का कहर भी जारी है. इसे देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर 12 जनवरी तक रोक लगा दी है. हाल ही में GRAP को लेकर गठित एक उप-समिति ने एक समीक्षा बैठक में कहा था कि आने वाले दिनों में एक्यूआई के और खराब होने की आशंका है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 10 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 2:07 PM IST

देश की राजधानी दिल्ली में कोहरे के साथ ही पॉल्यूशन का कहर भी जारी है. दिल्ली की हवा बीते दिन यानी सोमवार को खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद आज (मंगलवार), 10 जनवरी को भी चिंताजनक स्थिति में है. प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर 12 जनवरी तक रोक लगा दी है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के लेवल-3 के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया था. इसमें गैर जरूरी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई थी. 

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वहीं, दिल्ली सरकार ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर आज से दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों के चलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. GRAP-3 के लागू होने और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध के बावजूद सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 यानी "गंभीर" कैटेगरी में होने के बाद यह फैसला लिया गया है. 

दिल्ली परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार GRAP-3 के तहत निर्देशों के अनुसार बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों को 12 जनवरी तक चलाने पर पाबंदी रहेगी. 

इससे पहले 6 जनवरी GRAP को लेकर गठित एक उप-समिति ने एक समीक्षा बैठक में कहा था कि आने वाले दिनों में एक्यूआई के और खराब होने की आशंका है. इसके चलते दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से GRAP-3 की पाबंदियों को लागू करने का निर्देश दिया था. 

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साथ ही कहा गया था कि अगर AQI के गंभीर श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है, तो GRAP के अनुसार, स्टेज-3 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कम से कम तीन दिन पहले लागू की जानी चाहिए.

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