दिल्ली के पुराने वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पुराने वाहनों की एनओसी (No Objection Certificate) जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
अब तक नियमों के मुताबिक, किसी वाहन की तय उम्र पूरी होने के बाद सिर्फ एक साल के भीतर ही एनओसी के लिए आवेदन किया जा सकता था, लेकिन नई नीति के तहत इस समय सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.
यानी अब अगर किसी वाहन की निर्धारित उम्र पूरी हुए दो साल या उससे अधिक समय भी बीत चुका है, तब भी उसके लिए एनओसी प्राप्त की जा सकेगी.
कई वाहन मालिकों को मिलेगी राहत
इस फैसले से दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों को राहत मिलेगी. वे अब अपने वाहनों को दूसरे राज्यों में रजिस्टर या बेच सकेंगे, जिससे राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ लोगों की आर्थिक हानि भी रुकेगी.
क्या बोली सरकार?
सरकार ने कहा है कि यह कदम लाखों वाहन मालिकों के हित में है, जो वर्षों से पुराने वाहनों को बेचने या ट्रांसफर करने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे.
सुशांत मेहरा