दिल्ली में बस लेन का उल्लंघन करने पर लगेगा 2 हजार का जुर्माना

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘हमने बसों की लेन में कार खड़ी करने वाले या उनका अतिक्रमण करने वाले या बसों की आवाजाही को बाधित करने वाले लोगों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है.’

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बस लेन का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान बस लेन का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान

रोहित गुप्ता

  • नई दिल्ली,
  • 19 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 12:15 AM IST

दिल्ली वालों को जल्द ही बसों की आवाजाही के लिए बनी लेन को बाधित करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. केजरीवाल सरकार मंगलववार को यह घोषणा करते हुए कहा कि इस नियम को एक हफ्ते के भीतर प्रभाव में लाया जाएगा.

सिसोदिया ने किया ऐलान
ऑड-इवन फॉर्मूला खत्म होने के चार दिन बाद सरकार का यह फैसला आया है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, ‘हमने बसों की लेन में कार खड़ी करने वाले या उनका अतिक्रमण करने वाले या बसों की आवाजाही को बाधित करने वाले लोगों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है.’ उन्होंने कहा, ‘हमें कार या दूसरे वाहनों के बस लेन में चलने में कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर कोई बस लेन में बसों की आवाजाही को बाधित करता है तो उसका चालान काटा जाएगा.’

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारने की कवायद
सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और बस यात्रियों के सफर के समय को कम करने को लक्षित करने के साथ सिसोदिया ने कहा, ‘बसों को पर्याप्त जगह मिलने पर लोग समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे. निजी वाहनों में सफर करने वाले लोग भी तब बसों में सफर करने पर विचार कर सकते हैं.’

एक हफ्ते में लागू हो जाएगा नियम
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार उल्लंघनकर्ताओं पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाएगी. इसके लिए 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान जारी किए गए आदेश जैसा एक आदेश जारी किया जाएगा. लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि नया नियम एक हफ्ते के भीतर प्रभाव में आ जाएगा और सरकार बस लेन में वाहन खड़े करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.

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