दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 441 दर्ज किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार शाम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-4 लागू कर दिया. यह फैसला प्रदूषण के लगातार बिगड़ते रुझान को देखते हुए लिया गया है.
CAQM की ओर से जारी प्रेस अपडेट के अनुसार, शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 431 दर्ज किया गया था, जो महज दो घंटे में बढ़कर 441 तक पहुंच गया. आयोग ने कहा कि हवा की रफ्तार बेहद कम, वातावरण में स्थिरता, प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और प्रदूषकों के फैलाव की कमी के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ा है. इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से GRAP-4 के सभी प्रावधान लागू किए गए हैं.
GRAP-4 के तहत क्या-क्या रहेगा बैन
GRAP-4 लागू होने के साथ ही राजधानी और आसपास के इलाकों में कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं. दिल्ली और NCR में सभी तरह के निर्माण कार्यों (Construction Activities) पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. स्टोन क्रशर (पत्थर तोड़ने की इकाइयों) को पूरे NCR में बंद करने के आदेश दिए गए हैं. खनन और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है.
इसके अलावा दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. कक्षा 5वीं तक के स्कूल अब हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन + ऑफलाइन) में संचालित किए जाएंगे, ताकि छोटे बच्चों को जहरीली हवा से बचाया जा सके.
एजेंसियों को अलर्ट, सख्ती के निर्देश
CAQM ने दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदूषण रोकने के लिए निवारक कदमों को और तेज करें, ताकि हालात और खराब न हों. GRAP-4 के साथ-साथ GRAP के स्टेज-1, 2 और 3 के सभी प्रतिबंध भी पहले की तरह लागू रहेंगे.
बता दें कि GRAP-4 को ‘Severe+ Air Quality’ की श्रेणी में लागू किया जाता है. हालांकि आधिकारिक मानक के अनुसार यह स्टेज AQI 450 से ऊपर लागू होता है, लेकिन मौजूदा रुझान और तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए CAQM ने एहतियातन यह कदम उठाया है.
सुशांत मेहरा / मिलन शर्मा