दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद हंसराज हंस को जारी किए गए समन पर 25 जनवरी को पेश होने की इजाज़त दे दी है. 12 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर संज्ञान लेते हुए हंसराज हंस को समन जारी करते हुए 18 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए थे.
आज हंसराज हंस की तरफ से उनके वकील पेश हुए और कोर्ट से कुछ मोहलत मांगी जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 25 जनवरी को हंसराज हंस को कोर्ट में पेश होने और कोर्ट से जमानत लेने के लिए बेल बांड भरने की इजाजत दे दी है.
बीजेपी सांसद हंसराज हंस के खिलाफ कांग्रेसी नेता राजेश लिलोठिया ने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान दिए गए हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. हंसराज हंस पर दिल्ली पुलिस द्वारा जो मामला दर्ज किया गया है, उसमें कहा गया है कि अपने लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में हंसराज हंस ने अपनी पत्नी पर ढाई करोड़ रुपये की देनदारी दिखाई है, जबकि एफिडेविट में उन्होंने अपनी पत्नी को हाउसवाइफ बताया है.
राजेश लिलोठिया का कहना है कि हाउसवाइफ रहते हुए किसी महिला पर इतने पैसे की देनदारी कैसे हो सकती है. उनका आरोप है कि हंसराज हंस ने अपनी पत्नी के व्यवसाय को अपने हलफनामे में छिपाया. दूसरा हंसराज हंस पर अपनी शैक्षिक जानकारियां गलत देने का भी आरोप लगाया गया है. लोकसभा चुनाव में उन्होंने बताया कि उन्होंने दसवीं की परीक्षा 1979 में दी थी,जबकि इससे पहले पंजाब से लड़े एक चुनाव में उन्होंने हलफनामे में बताया था कि उन्होंने 1981 में प्रेप परीक्षा पास की है.
लोकसभा चुनावों को लड़ने के दौरान चुनाव आयोग को हलफनामे में दी गई गलत जानकारियों को लेकर हंसराज हंस के खिलाफ दिल्ली के कंझावला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई है.जिस पर दिल्ली पुलिस के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ और जानकारियां जुटाने के लिए कोर्ट से समय भी मांगा है.
दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ और जांच करके वह इस मामले में एडिशनल चार्जशीट दाखिल करना चाहती है. आगे आने वाली सुनवाई के दौरान इस मामले में बीजेपी एमपी हंसराज हंस का पक्ष भी कोर्ट के सामने आएगा जिस पर उन्हें कोर्ट को बताना होगा कि उन पर लगे आरोपों पर उनकी अपनी क्या सफाई है.
पूनम शर्मा