भारत में रहने के लिए बना रखा था फर्जी वोटर आईडी, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दो पाकिस्तानी गिरफ्तार

भारत से पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर किए जाने की कार्रवाई के बीच रविवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो पाकिस्तानी नागरिकों को फर्जी वोटर आईडी और अन्य इंडियन डॉक्युमेंट्स हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

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फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े गए पाकिस्तानी (सांकेतिक तस्वीर) फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े गए पाकिस्तानी (सांकेतिक तस्वीर)

aajtak.in

  • पहलगाम,
  • 28 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 7:47 AM IST

बीते 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 26 लोगों की जान गई थी. हमले के बाद एक कड़ी कार्रवाई में सरकार ने 12 तरह के शॉर्ट-टर्म वीजा धारक पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है. मेडिकल वीजा वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल तक है. पिछले दो दिनों में 272 पाकिस्तानी नागरिक अटारी-वाघा बॉर्डर (Attari Wagah Border) के जरिए भारत छोड़ चुके हैं. इसके बाद रविवार को और भी पाकिस्तानी नागरिकों ने देश छोड़ा है.  लेकिन अधिकारियों के मुताबिक, महाराष्ट्र में रह रहे 107 पाकिस्तानी नागरिकों का पता नहीं चल पाया है.

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इस बीच पुलिस ने बताया कि रविवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दो पाकिस्तानी नागरिकों को फर्जी वोटर आईडी और अन्य इंडियन डॉक्युमेंट्स हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने एक बयान में बताया कि मूल रूप से कराची के रहने वाले 29 साल के इफ्तिखार शेख और 25 साल के अर्निश शेख के पास वैध पाकिस्तानी पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीजा (एलटीवी) है. वे फिलहाल जूटमिल थाना क्षेत्र के कोडतराई गांव में रह रहे थे.

 रायगढ़ जिले में अवैध विदेशियों की पहचान के लिए की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इफ्तिखार और अर्निश, याकूब शेख नामक व्यक्ति के घर पर रह रहे हैं. पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि अर्निश और इफ्तिखार ने संबंधित अधिकारियों को गलत जानकारी देकर धोखाधड़ी से मतदाता पहचान पत्र और अन्य भारतीय दस्तावेज हासिल किए हुए थे.

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उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 199 (घोषणा में दिया गया झूठा बयान जो कानून के अनुसार साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने योग्य है), 200 (ऐसी घोषणा को सच के रूप में इस्तेमाल करना, जबकि वह झूठी है), 419 (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी के लिए दंड), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है. यह कार्रवाई उस दिन की गई, जिस दिन भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के अल्पकालिक वीजा धारकों की 12 श्रेणियों के लिए बाहर निकलने की समय सीमा समाप्त हो गई. भारत सरकार ने कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के मारे जाने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द करने सहित कई उपायों की घोषणा की थी.

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