Chhattisgarh: 'हिन्दू देवताओं में नहीं करो विश्वास', प्रिसिंपल ने बच्चों को शपथ दिलाई, गिरफ्तार

बिलासपुर पुलिस ने एक सरकारी स्कूल के हेड मास्टर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि हेड मास्टर ने 22 जनवरी को बच्चों और लोगों एक ग्रुप को हिंदू देवताओं में विश्वास न करने और बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ दिलाई थी.

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धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हेड मास्टर गिरफ्तार. (प्रतीकात्मक फोटो) धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हेड मास्टर गिरफ्तार. (प्रतीकात्मक फोटो)

aajtak.in

  • बिलासपुर,
  • 29 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

छत्तीसगढ़ पुलिस ने बिलासपुर के एक सरकारी स्कूल के हेड मास्टर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि हेड मास्टर ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन लोगों को हिंदू देवताओं में विश्वास न करने और बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ दिलाई थी.

पुलिस ने सोमवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक सरकारी स्कूल के 60 वर्षीय हेडमास्टर को हिंदू देवताओं में विश्वास न करने और बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ दिलाने के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

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22 जनवरी को हुए थी घटना: पुलिस

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना 22 जनवरी की है. जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, तभी आरोपी हेड मास्टर ने मोहतराई गांव में बच्चों और लोगों के एक ग्रुप को इकट्ठा किया. इसके बाद उन्हें हिंदू देवताओं की पूजा नहीं करने और बौद्ध धर्म का पालन करने की शपथ दिलाई थी. इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी हेड मास्टर रतनलाल सरोवर को निलंबित कर दिया. आरोपी टीचर भरारी गांव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में तैनात था.

'हेड मास्टर ने दिलाई थी शपथ'

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हेड मास्टर के खिलाफ एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी रूपेश शुक्ला की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भगवान शिव, राम और कृष्ण सहित हिंदू देवताओं की पूजा नहीं करने और बौद्ध धर्म का पालन करने की शपथ दिलाई थी. साथ ही शिकायत में बताया गया कि उनके कृत्य से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं.

उन्होंने बताया कि इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और 295ए (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) के तहत मामला दर्ज कर रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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