दो पत्नियों के साथ रहता है यूट्यूबर, 5वीं बार बना पिता, फंसेगा कानूनी पेंच? मचा था हंगामा

अरमान मलिक ने साल 2011 में पहली पत्नी पायल से शादी की थी. उन्हें चिरायु मलिक नाम का बेटा हुआ. इसके बाद दोनों ने जुड़वां बेटों तूबा और अयान का स्वागत किया था. पायल से शादी के छह साल बाद 2018 में अरमान ने उनकी बेस्ट फ्रेंड कृतिका से शादी की थी.

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अरमान मलिक की शादी हैं अमान्य? (Photo: Instagram/@armaan__malik9) अरमान मलिक की शादी हैं अमान्य? (Photo: Instagram/@armaan__malik9)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 25 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 6:20 PM IST

यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. बिग बॉस ओटीटी 3 के कंटेस्टेंट रहे अरमान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से सुर्खियां बटोरते आए हैं. वजह हैं उनकी दो पत्नियां- पायल और कृतिका मलिक. हाल ही में अरमान अपने पांचवे बच्चे के पिता बने हैं. मंगलवार, 24 मार्च की शाम को अरमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर घोषणा की कि उनकी पहली पत्नी पायल को चौथा बच्चा हुआ है. यूट्यूबर ने धूमधाम से बेटे का स्वागत किया है. इस खबर ने एक बार अरमान की शादियों को सवालों के घेरे में ला दिया है. कई यूजर्स जानना चाहते हैं कि क्या भारत में हिंदुओं को दो बार शादी करने की अनुमति है?

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क्या कहता है कानून?

अगर आपके भी मन में यही सवाल है, तो जान लें कि दो शादियां या बहुविवाह (पॉलिगामी) करने की इजाजत भारत में हिंदुओं को नहीं है. कानूनी रूप से देखा जाए तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक हिंदू पुरुष लीगली एक समय में केवल एक पत्नी रख सकता है. अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि 'विवाह के समय पक्षकार का कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए.' यानी जब तक शख्स की पहली पत्नी जिंदा है और कानूनी रूप से शादीशुदा है, तब तक दूसरी शादी नहीं की जा सकती. इतना ही नहीं, हिंदुओं के लिए बहुविवाह न सिर्फ अमान्य है बल्कि आपराधिक रूप से दंडनीय भी है.

अरमान ने कब की थी शादी?

अरमान मलिक ने साल 2011 में पहली पत्नी पायल से शादी की थी. उन्हें चिरायु मलिक नाम का बेटा हुआ. इसके बाद दोनों ने जुड़वां बेटों तूबा और अयान का स्वागत किया था. पायल से शादी के छह साल बाद 2018 में अरमान ने उनकी बेस्ट फ्रेंड कृतिका से शादी की थी. उन्होंने अपनी पहली शादी को बिना कानूनी रूप से खत्म किए ये कदम उठाया था. दोनों का जायद नाम का एक बेटा भी है. अरमान मलिक, एक ही घर में पायल और कृतिका के साथ रहते हैं. लेकिन कानूनी रूप से केवल उनकी पहली शादी पायल के साथ ही वैध है. कृतिका के साथ उनकी दूसरी शादी हिंदू कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है.

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ध्यान देने वाली बात यह है कि कानून तब तक कार्रवाई नहीं करता, जब तक कोई शिकायत दर्ज न हो. ये शिकायत आमतौर पर पति या प्रभावित पक्ष (इस मामले में पायल) कर सकती हैं. मगर क्योंकि पायल ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, इसलिए अरमान कृतिका के साथ भी रह रहे हैं.

अगस्त 2025 में पटियाला जिला अदालत ने अरमान और उनकी दोनों पत्नियों पायल और कृतिका मलिक को समन जारी किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत ने तीनों को नोटिस जारी कर उन्हें पेश होने को कहा, क्योंकि दविंदर राजपूत नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मलिक हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और दावा किया कि यूट्यूबर की दो नहीं, बल्कि चार पत्नियां हैं. दावे के जवाब में अरमान ने कहा था कि वो हिंदू हैं और उनकी दो ही बीवियां हैं, जिनसे उन्होंने कानूनी रूप से शादी की हैं.

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