'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर कोर्ट का फैसला: आर्यन खान को राहत, समीर वानखेड़े को लगा झटका

समीर वानखेड़े ने सीरीज में अपने चित्रण के लिए शाहरुख खान, गौरी खान, नेटफ्लिक्स इंडिया और रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था. इसे अब दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे आर्यन खान और उनकी सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के मेकर्स को बड़ी राहत मिली है.

Advertisement
समीर वानखेड़े का मानहानि मुकदमा हुआ खारिज (Photo: Screengrab) समीर वानखेड़े का मानहानि मुकदमा हुआ खारिज (Photo: Screengrab)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 29 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 11:50 AM IST

दिल्ली हाई कोर्ट से शाहरुख खान के बेटे और डायरेक्टर आर्यन खान को बड़ी राहत मिल गई है. कोर्ट ने पूर्व एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े के मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है. समीर ने आर्यन के नेटफ्लिक्स शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ मानहानि का दायर किया था. उनका कहना था कि शो के कुछ हिस्सों में उनकी ओर इशारा कर मजाक बनाया गया है.

Advertisement

समीर वानखेड़े ने क्यों किया था मानहानि का मुकदमा?

आर्यन की सीरीज में एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर को दिखाया गया था. ये अफसर एक नशा कर रहे डीजे के पास जाता है. डीजे बताता है कि वो स्टार किड नहीं है और दूसरे लड़के की तरफ इशारा करता है. ऐसे में अफसर लड़कियों के साथ मस्ती-मजाक कर रहे स्टार किड को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है. जाते-जाते वो सत्यमेव जयते का नारा भी लगाता है. इसपर डीजे उसे मिडल फिंगर दिखाता है. समीर वानखेड़े का दावा था कि इस सीन के जरिए शाहरुख के बेटे ने उनका और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक 'सत्यमेव जयते' का मजाक उड़ाया है. इसी पर उन्होंने मानहानि का मुकदमा कोर्ट में डाला था. 

समीर वानखेड़े ने सीरीज में अपने चित्रण के लिए शाहरुख खान, गौरी खान, नेटफ्लिक्स इंडिया और रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया था. वानखेड़े के वकील जतिन पाराशर ने कहा था कि समीर का आरोप है कि आर्यन खान ने अपनी सीरीज में उनके जैसा हूबहू शख्स दिखाया गया. शो में उनका कैरेक्टर असेसिनेशन किया गया. शो के चलते समीर वानखेड़े और उनके परिवार को गालियां कहानी पड़ रही हैं. उन्हें भ्रष्ट बताया जा रहा है. ऐसे में आर्यन के शो के उस हिस्से को डिलीट किया जाए.

Advertisement

2 करोड़ रुपये हर्जाना भी चाहते थे वानखेड़े

वानखेड़े ने इस मुकदमे में 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग भी की थी. उनका कहना था कि हर्जाने की रकम को वह टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को कैंसर रोगियों के लिए दान करना चाहते हैं. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आर्यन और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के मेकर्स को राहत दे दी है. कोर्ट का कहना है कि ये मामला उनके अधिकार-क्षेत्र से बाहर है. ऐसे में समीर वानखेड़े उचित मंच पर जाने के लिए आजाद हैं.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement