असिस्‍टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD की अनिवार्यता खत्‍म! NET एग्‍जाम होगा मिनिमम क्‍वालिफिकेशन

UGC Latest Notice: असिस्‍टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए अब PHd की योग्यता 01 जुलाई 2023 से केवल वैकल्पिक होगी. सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET ही न्यूनतम मानदंड होंगे.

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UGC Chairman M Jagadesh Kumar (File Photo) UGC Chairman M Jagadesh Kumar (File Photo)

aajtak.in

  • नई दिल्‍ली,
  • 05 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 12:01 PM IST

UGC Latest Notice: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए असिस्‍टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए Ph.D. की अनिवार्यता को खत्‍म कर दिया है. UGC चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने ट्वीट के माध्‍यम से यूजीसी के गजट नोटिफिकेशन की जानकारी साझा की है. उन्‍होंने यह भी कहा कि नये नियम 01 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं.

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प्रोफेसर कुमार के अनुसार, 'असिस्‍टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए अब PHd की योग्यता 01 जुलाई 2023 से केवल वैकल्पिक होगी. सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET ही न्यूनतम मानदंड होंगे.'

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 'यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम क्‍वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्‍टाफ रेगुलेशन 2018 में संशोधन किया गया है. अब NET/SET/SLAT क्‍वालिफ‍िकेशन ही हायर एजुकेशन में असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के न्‍यूनतम अर्हता होगी.'

 

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