यूपी: एंटी रोमियो स्क्वॉड को क्या करना है, क्या नहीं? DGP के निर्देश

उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि एंटी रोमियो स्क्वॉड को कार्रवाई के दौरान क्या करना है और क्या नहीं. यूपी के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुलखान सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मंगलवार रात को बैठक की और जिला स्तर के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

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DGP सुलखान सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं DGP सुलखान सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं

परवेज़ सागर / खुशदीप सहगल / मौसमी सिंह

  • लखनऊ,
  • 26 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 7:16 PM IST

उत्तर प्रदेश में पुलिस के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि एंटी रोमियो स्क्वॉड को कार्रवाई के दौरान क्या करना है और क्या नहीं. यूपी के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुलखान सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मंगलवार रात को बैठक की और जिला स्तर के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

डीजीपी सुलखान सिंह ने साफ किया कि सभी जनपदों के एसएसपी और एसपी से कहा गया है कि वो एंटी रोमियो स्क्वॉड के लिए खुद मैन्युअल तैयार करें, जिसमें ये साफ हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना.

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दिशानिर्देश में साफ है कि जब एंटी रोमियो स्क्वॉड कार्रवाई करे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनवाए. अगर कोई गंभीर मामला हो तो स्क्वॉड को गिरफ्तारी का भी अधिकार है. लेकिन साधारण मामलों में स्क्वॉड हिरासत में लेकर पूछताछ तो कर सकती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं. ऐसे मामलों में जिन्हें पकड़ा जाए उनके अभिभावकों को बुलाकर पूरी जानकारी दी जाए.

एंटी रोमियो स्क्वॉड के लिए ये भी साफ है कि उसे मॉरल पोलिसिंग की इजाजत हर्गिज नहीं है. एंटी रोमियो स्क्वॉड का नाम पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा था. आरोप सामने आए थे कि एंटी रोमियो स्क्वॉड की कार्रवाई के नाम पर निर्दोष जोड़ों को परेशान किया जा रहा है. नए दिशा निर्देशों के मुताबिक एंटी रोमियो स्क्वॉड के लिए ये भी ताकीद की गई है कि वो कहीं भी कार्रवाई से पहले उम्र का सत्यापन करे.

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अब ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी जो स्वयंभू ब्रिगेडों के नाम पर खुद कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं. अब चाहे वो लव जिहाद का नाम देकर जोड़ों को परेशान करना हो. इसके अलावा गो रक्षा या अन्य मुद्दों के नाम पर हिंसक गतिविधियों में लिप्त होने या अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस फोर्स को कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर हमेशा सतर्क नजर रखने के लिए कहा गया है. विरोध प्रदर्शन के किसी भी नए तरीके को इजाजत नहीं दी जाएगी. ना ही कहीं सड़क जाम करने दी जाएगी. पुलिस को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जन प्रतिनिधियों और श्रम यूनियनों के नेताओं के संपर्क में रहने और उनकी मदद लेने के लिए कहा गया है.

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