तीन साल पहले किया था महिला का मर्डर, अब अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

महाराजगंज के ASP आतिश कुमार सिंह ने बताया कि महाराजगंज की एक स्थानीय अदालत ने साल 2021 में 30 वर्षीय महिला की हत्या करने के लिए एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा मिली है हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा मिली है

aajtak.in

  • महाराजगंज,
  • 02 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 9:25 PM IST

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक महिला के मर्डर केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दे दिया. और उसे इस संगीन जुर्म के चलते उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी ने कत्ल की सनसनीखेज वारदात को तीन साल पहले एक गांव में अंजाम दिया था.

महाराजगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) आतिश कुमार सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि महाराजगंज की एक स्थानीय अदालत ने साल 2021 में 30 वर्षीय महिला की हत्या करने के लिए एक व्यक्ति को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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हत्या के इस मामले की सुनवाई करते हुए महाराजगंज जिले के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने मंगलवार को सोनू नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ उस पर 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

ASP आतिश कुमार सिंह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि हत्या की इस खौफनाक वारदात को 28 जनवरी, 2021 को अंजाम दिया गया था. उस वक्त दुबौलिया गांव में आरोपी सोनू ने 30 साल की शशिकला को बेरहमी के साथ मार डाला था. बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. 

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