ज्वेलर के घर में घुसकर लूटा था डेढ़ करोड़ का सोना, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी, 1.43 करोड़ का सोना बरामद

मुंबई पुलिस के मुताबिक, इस वारदात को अंजाम देने में ज्वेलर का एक पूर्व कर्मचारी बालूसिंह भैरवसिंह परमार (20) भी शामिल था. पुलिस ने पालघर जिले के रहने वाले बालूसिंह और महीपरल चंगराम सिंह (21) को मुंबई से पकड़ लिया. जबकि तीन आरोपी राजस्थान से पकड़े गए.

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aajtak.in

  • मुंबई,
  • 30 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 8:32 PM IST

मुंबई पुलिस ने एक ज्वेलर और उसकी पत्नी से बंदूक की नोक पर लगभग डेढ़ करोड़ का सोना लूटने के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके पास से एक करोड़ से ज्यादा का सोना भी बरामद कर लिया है. इस लूट की वारदात के बाद मुंबई पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी.

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दरअसल, इसी महीने की 19 तारीख को उपनगरीय सांताक्रूज के वकोला इलाके में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया था. तभी से पुलिस इस वारदात को सुलझाने में जुटी थी. अब 11 दिनों बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से पुलिस ने लूट का सोना भी बरामद किया है.

मुंबई पुलिस के मुताबिक, इस वारदात को अंजाम देने में ज्वेलर का एक पूर्व कर्मचारी बालूसिंह भैरवसिंह परमार (20) भी शामिल था. पुलिस ने पालघर जिले के रहने वाले बालूसिंह और महीपरल चंगराम सिंह (21) को मुंबई से पकड़ लिया. जबकि लेरूलाल उर्फ ​​लकी मीठालाल भील (21), मांगीलाल मीठालाल भील (28) और कैलाश भारलाल भील (19) को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के मुताबिक, बालूसिंह अन्य आरोपियों के साथ अपने पूर्व मालिक नरेश सोलंकी के फ्लैट पर पहुंचा. उन्हें अपार्टमेंट में प्रवेश करने की अनुमति दी गई क्योंकि वह ज्वैलर और उसकी पत्नी से परिचित था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने अपार्टमेंट से 1.43 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण लूटने से पहले दंपति की पिटाई की और फिर उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाया भी.

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मुंबई पुलिस के एक अफसर ने पीटीआई को बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और एक देशी पिस्तौल और चोरी का कीमती सामान बरामद कर लिया. आरोपियों ने चोरी का माल पालघर के एक जंगल में छिपा दिया था. अब आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 394 (डकैती करते समय जानबूझकर चोट पहुंचाना) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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